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Panchkula News: नाबालिग से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के दोषी को 20 साल की सजा
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अप्रैल 2025 में कालका थाने में दर्ज कराई थ शिकायत, 50 हजार का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। कालका में पिछले साल एक नाबालिग से दुष्कर्म और उसकी निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी देने के मामले में पंचकूला की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि का भुगतान न करने पर आरोपी को अतिरिक्त छह महीने की सजा भुगतनी होगी।
अप्रैल 2025 में, एक 17 वर्षीय नाबालिग ने कालका थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि एक युवक ने उससे दोस्ती की और उसे बातों में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद, आरोपी ने पीड़िता की निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।
पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण और काउंसलिंग कराई गई, और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस टीम ने मामले में वैज्ञानिक और तथ्यात्मक साक्ष्यों को प्राथमिकता के आधार पर जुटाया और अदालत में मामले की पुरजोर पैरवी की। पुलिस द्वारा पेश किए गए ठोस और तकनीकी सबूतों के आधार पर ही फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को यह कठोर सजा सुनाई।
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पंचकूला। कालका में पिछले साल एक नाबालिग से दुष्कर्म और उसकी निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी देने के मामले में पंचकूला की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि का भुगतान न करने पर आरोपी को अतिरिक्त छह महीने की सजा भुगतनी होगी।
अप्रैल 2025 में, एक 17 वर्षीय नाबालिग ने कालका थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि एक युवक ने उससे दोस्ती की और उसे बातों में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद, आरोपी ने पीड़िता की निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।
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पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण और काउंसलिंग कराई गई, और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस टीम ने मामले में वैज्ञानिक और तथ्यात्मक साक्ष्यों को प्राथमिकता के आधार पर जुटाया और अदालत में मामले की पुरजोर पैरवी की। पुलिस द्वारा पेश किए गए ठोस और तकनीकी सबूतों के आधार पर ही फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को यह कठोर सजा सुनाई।
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