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Panchkula News: रायपुररानी में कृषि फर्म पर सीएम फ्लाइंग का छापा, फायर सेफ्टी में बड़ी लापरवाही उजागर
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सबहेड:
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई, फायर लाइन से पाइपलाइन न जुड़ी होने पर होगी कार्रवाई
खबर:
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला। सीएम फ्लाइंग स्क्वॉड की टीम ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए रायपुररानी के गांव जासपुर स्थित मैसर्स ऐग्रेला क्रोपसाइंस प्राइवेट लिमिटेड पर छापा मारा। इस कार्रवाई का नेतृत्व सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर ओमपाल ने किया। टीम में कृषि विभाग के क्वालिटी कंट्रोलर इंस्पेक्टर सुशील कुमार और फायर विभाग बरवाला से लीडिंग फायरमैन मोहिंदर सिंह भी शामिल रहे।
रेड के दौरान यूनिट संचालक ने बताया कि फर्म में कृषि उपयोग के लिए बायो फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का निर्माण किया जाता है। जांच के दौरान फर्म की ओर से डायरेक्टर, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पंचकूला द्वारा जारी लाइसेंस प्रस्तुत किया गया, जो 4 सितंबर 2021 से 3 सितंबर 2026 तक वैध पाया गया। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मौके पर दिखाया गया।
फायर विभाग की जांच में सामने आया कि फर्म में फायर फाइटिंग सिस्टम, वाटर टैंक और आठ अग्निशमन सिलेंडर मौजूद हैं, लेकिन पाइपलाइन को अभी तक मुख्य फायर लाइन से नहीं जोड़ा गया है। इसे फायर सेफ्टी नियमों की गंभीर लापरवाही माना गया है। फायर विभाग ने इस कमी को लेकर नियमानुसार कार्रवाई की बात कही है।
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इस पूरी कार्रवाई के दौरान सीएम फ्लाइंग टीम से सब इंस्पेक्टर हितेंद्र गौतम, सुशील पाल, विक्रम, एएसआई संजय और प्रदीप भी मौके पर मौजूद रहे।
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कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई, फायर लाइन से पाइपलाइन न जुड़ी होने पर होगी कार्रवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला। सीएम फ्लाइंग स्क्वॉड की टीम ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए रायपुररानी के गांव जासपुर स्थित मैसर्स ऐग्रेला क्रोपसाइंस प्राइवेट लिमिटेड पर छापा मारा। इस कार्रवाई का नेतृत्व सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर ओमपाल ने किया। टीम में कृषि विभाग के क्वालिटी कंट्रोलर इंस्पेक्टर सुशील कुमार और फायर विभाग बरवाला से लीडिंग फायरमैन मोहिंदर सिंह भी शामिल रहे।
रेड के दौरान यूनिट संचालक ने बताया कि फर्म में कृषि उपयोग के लिए बायो फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का निर्माण किया जाता है। जांच के दौरान फर्म की ओर से डायरेक्टर, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पंचकूला द्वारा जारी लाइसेंस प्रस्तुत किया गया, जो 4 सितंबर 2021 से 3 सितंबर 2026 तक वैध पाया गया। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मौके पर दिखाया गया।
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फायर विभाग की जांच में सामने आया कि फर्म में फायर फाइटिंग सिस्टम, वाटर टैंक और आठ अग्निशमन सिलेंडर मौजूद हैं, लेकिन पाइपलाइन को अभी तक मुख्य फायर लाइन से नहीं जोड़ा गया है। इसे फायर सेफ्टी नियमों की गंभीर लापरवाही माना गया है। फायर विभाग ने इस कमी को लेकर नियमानुसार कार्रवाई की बात कही है।
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इस पूरी कार्रवाई के दौरान सीएम फ्लाइंग टीम से सब इंस्पेक्टर हितेंद्र गौतम, सुशील पाल, विक्रम, एएसआई संजय और प्रदीप भी मौके पर मौजूद रहे।