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Panchkula News: सड़क हादसे में 20 लाख रुपये के मुआवजे का दावा खारिज

Mon, 16 Mar 2026 12:47 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Mar 2026 12:47 AM IST
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Claim for compensation
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क दुर्घटना में घायल युवक द्वारा दायर 20 लाख रुपये के मुआवजे के दावे को खारिज कर दिया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर सका कि हादसा कार चालक की लापरवाही के कारण हुआ।
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मामले के अनुसार, युवक 29 नवंबर 2017 को मोटरसाइकिल पर गोगपुर से जलाउली जा रहा था, तभी तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। घायल युवक को सिविल अस्पताल अंबाला और बाद में पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया।
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सुनवाई में प्रत्यक्षदर्शियों ने चालक की लापरवाही बताई, लेकिन आपराधिक मामले में उन्हीं बयानों में विरोधाभास पाया गया और आरोपी चालक पहले ही बरी हो चुका है। ट्रिब्यूनल ने इस आधार पर मुआवजे की याचिका खारिज कर दी।
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