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रिक्शा चालक की हत्या में तीन को उम्रकैद, 25-25 हजार रुपये जुर्माना

Thu, 28 Oct 2021 11:27 PM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 28 Oct 2021 11:27 PM IST
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chandigarh, Life imprisonment, killing rickshaw driver, fined Rs 25-25 thousand
चंडीगढ़। वर्ष 2017 में हत्या के आरोप में पकड़े गए तीन दोषियों कल्लू, सन्नी बहादुर और राकेश शर्मा को वीरवार को जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही सभी को 25 -25 हजार रुपये जुर्माना लगाया। तीनों को एडीजे नरेंद्र की कोर्ट में पेश किया गया था। सजा सुनाते हुए जज ने कहा कि हत्या जैसे संगीन अपराध में किसी को माफी नहीं मिल सकती।
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जानकारी के अनुसार, तीनों आरोपी ट्रिब्यून चौक पर रिक्शा चलाते थे। संजय कालोनी निवासी सुनील के साथ उनका किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। तीनों ने सुनील को बुरी तरह पीटा। घायल अवस्था में उसे सेक्टर-32 स्थित अस्पताल में भर्ती किया गया। मृृतक की पत्नी संगीता ने पुलिस को बताया कि तीन अक्तूबर 2017 को अस्पताल से वे घर चले गए थे। छह अक्तूबर को दोबारा दिक्कत होने पर सुनील को पंचकूला सेक्टर-6 अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से जीएमसीएच-32 भेज दिया गया। 10 अक्तूबर को सुबह डॉक्टर ने बताया कि सुनील की हार्ट अटैक से मौत हो गई है, लेकिन उनके पति ने बताया था कि कल्लू, सनी और कमलेश ने ट्रिब्यून चौक के पास डंडे से पीटा था। पोस्टमार्टम करवाने पर सामने आया कि 10 दिन पहले हथियार के आघात के कारण ही मौत हुई है। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 पुलिस थाने ने आईपीसी की धारा 302 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने कल्लू, सनी को गिरफ्तार कर लिया। 25 अक्तूबर को कमलेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
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