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हाईटेक बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स को 23 लाख लौटाने के आदेश

Tue, 05 Oct 2021 12:46 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Tue, 05 Oct 2021 12:46 AM IST
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chandigarh, Hitech builders and promoters ordered to return 23 lakhs, court
चंडीगढ़। मोहाली के सेक्टर-70 स्थित हाईटेक बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड को 23 लाख रुपये लेकर फ्लैट का पजेशन न देना महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर्स को सेवा में कोताही का दोषी मानते हुए शिकायतकर्ता को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ रुपये लौटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा 50 हजार रुपये मुआवजा और 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च भी अदा करने का आदेश दिया है। आदेश की प्रति मिलने के 30 दिनों के अंदर निर्देश का पालन न करने पर बिल्डर्स को लौटाई जाने वाली और मुआवजे की राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देना होगा।
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शिकायतकर्ता गुरदेव सिंह निवासी सेक्टर-28 ने हाईटेक बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके डायरेक्टर संदीप सिंह और बलकार सिंह के अलावा सेक्टर-34 ए स्थित चंडीगढ़ ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड व इसके निदेशक तेजिंदर पाल सिंह, अतिरिक्त निदेशक जगबीर सिंह और कंपनी सचिव राजन गुप्ता के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग चंडीगढ़ 1 में शिकायत दी थी।
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शिकायतकर्ता ने आयोग को बताया कि उसने मोहाली के फैशन टेक्नोलॉजी पार्क में चार बेडरूम का फ्लैट खरीदने के लिए 26 सितंबर 2009 को 15 लाख रुपये देकर बुकिंग कराई। इसकी कुल कीमत 27 लाख रुपये थी। इसकी कंप्लीशन की अवधि 31 दिसंबर 2010 थी। इसके लिए उन्होंने कुल 25 लाख रुपये जमा कराए थे, लेकिन यूनिट का पजेशन नहीं दिया गया। दूसरे पक्ष की ओर से उपभोक्ता आयोग में अपना पक्ष नहीं रखने पर उसे एकतरफा करार दिया गया।
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