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एफसीआई के मैनेजर की सशर्त जमानत याचिका मंजूर
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चंडीगढ़। भारतीय खाद्य निगम के मैनेजर गगन नेगी की जमानत याचिका को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज जगजीत सिंह ने मंगलवार को सशर्त मंजूर कर लिया है। आरोपी बिना अदालत की अनुमति के शहर नहीं छोड़ सकेगा। आरोपी से एक लाख रुपये जमानत राशि का बांड भरवाया गया।
20 अगस्त को एफसीआई के मैनेजर गगन नेगी और रविंदर सिंह उर्फ बंटी को 2 लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। दोनों न्यायिक हिरासत में थे। 28 अक्तूबर को दोनों वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश हुए थे, जिसमें उन्होंने जमानत याचिका दायर की थी।
जानकारी के अनुसार, रविंदर को चंडीगढ़ से खाद्यान्न की खरीद और ई-नीलामी की प्रक्रिया में हेरफेर करने के लिए मैनेजर को रिश्वत देने के आरोप में काबू किया गया था। रिमांड के दौरान रविंदर ने कुबूला था कि खरीद प्रक्रिया में हेराफेरी करने के लिए मैनेजर को अलग-अलग मौकों पर 8 लाख रुपये की रिश्वत दी थी। सीबीआई अधिकारियों ने तथ्यों की जांच के बाद मैनेजर को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाया और चंडीगढ़ के एक शॉपिंग मॉल के पास नेगी को 2 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया था। वहीं रविंदर सिंह को 17 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।
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20 अगस्त को एफसीआई के मैनेजर गगन नेगी और रविंदर सिंह उर्फ बंटी को 2 लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। दोनों न्यायिक हिरासत में थे। 28 अक्तूबर को दोनों वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश हुए थे, जिसमें उन्होंने जमानत याचिका दायर की थी।
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जानकारी के अनुसार, रविंदर को चंडीगढ़ से खाद्यान्न की खरीद और ई-नीलामी की प्रक्रिया में हेरफेर करने के लिए मैनेजर को रिश्वत देने के आरोप में काबू किया गया था। रिमांड के दौरान रविंदर ने कुबूला था कि खरीद प्रक्रिया में हेराफेरी करने के लिए मैनेजर को अलग-अलग मौकों पर 8 लाख रुपये की रिश्वत दी थी। सीबीआई अधिकारियों ने तथ्यों की जांच के बाद मैनेजर को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाया और चंडीगढ़ के एक शॉपिंग मॉल के पास नेगी को 2 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया था। वहीं रविंदर सिंह को 17 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।
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