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Panchkula News: बाइक चालक को छह माह की सजा, लगाया छह हजार रुपये जुर्माना

Wed, 23 Apr 2025 01:41 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला Updated Wed, 23 Apr 2025 01:41 AM IST
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Bike driver sentenced to six months imprisonment, fined six thousand rupees
सेक्टर-5 थाना पुलिस ने 2020 में दर्ज किया था दोषी युवक के खिलाफ मामला दर्ज
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। लापरवाही से बाइक चलाकर युवक को टक्कर मारने के मामले में जिला अदालत ने एक युवक को दोषी करार देते हुए छह माह की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर छह हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोषी की पहचान धीरज निवासी बीड़ घग्गर के रूप में हुई है। सेक्टर-5 थाना पुलिस ने युवक के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।


धर्मेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह माजरी गांव में रहता है और पेंटर का काम करता है। 22 दिसंबर 2020 को शाम साढ़े सात बजे वह सब्जी खरीदने माजरी चौक पर रेहड़ी फड़ी वाले के पास गया था। उसका दोस्त राज उर्फ जगतपाल गांव नाडा साहिब से सड़क पार करते हुए उसकी तरफ आ रहा था। इसी समय एक बाइक चालक बाइक को तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाते हुए आया और उसके दोस्त को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से उसके सिर व टांगों पर काफी चोटें लगी व मोटरसाइकिल भी सड़क पर गिर गई। उसने बाइक का नंबर नोट कर लिया था। इसके बाद वह अपने दोस्त को सेक्टर-6 सिविल अस्पताल लेकर आया जहां से डाक्टरों ने उसे पीजीआई रेफर कर दिया। जहां उसका कई दिनों तक इलाज चला, जिसके बाद उसे बचाया जा सका।
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