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एडीजीपी नवदीप सिंह विर्क को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, समन आदेश पर रोक
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चंडीगढ़। मानहानि की शिकायत पर एडीजीपी नवदीप सिंह विर्क को पानीपत जिला अदालत की ओर से जारी समन आदेश और उनके खिलाफ ट्रायल पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। साथ ही याचिका पर हरियाणा सरकार व डीएसपी नरेश अहलावत को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।
हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए विर्क ने बताया कि नरेश अहलावत समालखा में डीएसपी के तौर पर कार्यरत थे। उनके खिलाफ शिकायत मिली कि धोखाधड़ी के एक मामले में वह जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस शिकायत के बाद उन्होंने डीजीपी को पत्र लिखा था, जिसके बाद अहलावत का तबादला कर दिया गया। इस बारे में अखबार में समाचार प्रकाशित होने के बाद एचपीएस अधिकारी नरेश अहलावत ने पानीपत कोर्ट में याची के खिलाफ 23 अक्टूबर 2018 को मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी। इस शिकायत के आधार पर याची को 14 जनवरी 2020 को जिला अदालत द्वारा समन आदेश जारी कर दिए गए। याची ने कहा कि जो रिपोर्ट डीजीपी को भेजी गई थी वह जनहित में थी और इससे शिकायतकर्ता की मानहानि का कोई लेना देना नहीं है। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट के समन आदेश और याचिकाकर्ता पर चल रहे ट्रायल पर रोक लगाते हुए शिकायतकर्ता व सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।
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हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए विर्क ने बताया कि नरेश अहलावत समालखा में डीएसपी के तौर पर कार्यरत थे। उनके खिलाफ शिकायत मिली कि धोखाधड़ी के एक मामले में वह जांच को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस शिकायत के बाद उन्होंने डीजीपी को पत्र लिखा था, जिसके बाद अहलावत का तबादला कर दिया गया। इस बारे में अखबार में समाचार प्रकाशित होने के बाद एचपीएस अधिकारी नरेश अहलावत ने पानीपत कोर्ट में याची के खिलाफ 23 अक्टूबर 2018 को मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी। इस शिकायत के आधार पर याची को 14 जनवरी 2020 को जिला अदालत द्वारा समन आदेश जारी कर दिए गए। याची ने कहा कि जो रिपोर्ट डीजीपी को भेजी गई थी वह जनहित में थी और इससे शिकायतकर्ता की मानहानि का कोई लेना देना नहीं है। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट के समन आदेश और याचिकाकर्ता पर चल रहे ट्रायल पर रोक लगाते हुए शिकायतकर्ता व सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।
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