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चंडीगढ़ में बिग बाजार और मिनी सो स्टोर ने फिर वसूल किए कैरीबैग के पैसे, आयोग ने लगाया जुर्माना

Fri, 02 Jul 2021 02:27 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Fri, 02 Jul 2021 02:27 AM IST
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Big Bazaar and Mini So Store fined
चंडीगढ़। कैरीबैग के अतिरिक्त पैसे लेने पर उपभोक्ता आयोग शोरूम व रिटेल संचालकों पर कई बार जुर्माना लगा चुका है। बावजूद इसके बड़े रिटेल स्टोर ग्राहकों से कैरीबैग के 5 से लेकर 19 रुपये तक वसूल रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में उपभोक्ता फोरम ने एक बार फिर से बिग बाजार और मिनी सो स्टोर को दोषी ठहराते हुए जुर्माना लगाया है।
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सेक्टर-26 में निवासी नीरज कुमार ने उपभोक्ता आयोग में इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित एलांते मॉल के अंदर संचालित बिग बाजार के खिलाफ शिकायत दी। शिकायत में उन्होंने बताया कि बिग बाजार के स्टोर से उन्होंने कई सामान खरीदे। 3250 रुपये की सामग्री के साथ बिग बाजार की ओर से 19 रुपये कैरीबैग के लिए गए। शिकायतकर्ता ने मुताबिक, उन्होंने इसका विरोध किया और कहा कि कैरीबैग के एवज में वैसे वसूलना गैरकानूनी है लेकिन वहां मौजूद कर्मचारियों ने कहा कि वह कैरीबैग के पैसे लेते हैं। इसके बाद शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर की। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद फोरम ने बिग बाजार को सेवा में कोताही का दोषी पाया। फोरम ने अपने आदेशों में कहा कि ऐसी कंपनियों के देशभर में कई स्टोर हैं, जो कैरीबैग के रुपये वसूल कर बहुत पैसे कमा रही हैं। इसके साथ ही फोरम ने स्टोर पर जुर्माना लगाते हुए कैरीबैग के चार्ज किए 19 रुपये भी वापस करने के आदेश दिए। मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न झेलने के लिए 100 रुपये मुआवजा और 1100 रुपये मुकदमा खर्च शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए।
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उधर, सेक्टर-28बी निवासी गीतांजलि ने भी एलांते मॉल के मिनी सो स्टोर के खिलाफ शिकायत दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 20 अक्तूबर 2020 को कुछ सामान लेने के लिए वह उक्त स्टोर में गई थीं। सामान खरीदने के बाद न चाहते हुए भी उन्हें कैरीबैग के 10 रुपये चुकाने पड़े। इसके बाद उन्होंने फोरम में केस किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद फोरम ने मिनी सो सिटीस्केप एफडीआई सेवाएं को दोषी पाया और 10 रुपये लौटाने के आदेश दिए। साथ ही मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न झेलने के लिए 1000 रुपये मुआवजा और 500 रुपये मुकदमा खर्च शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए।
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