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जसजीत सिंह बन्नी मामले में दो के खिलाफ जमानती वारंट जारी
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चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्व. कैप्टन कंवलजीत सिंह के बेटे जसजीत सिंह बन्नी के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में जिला अदालत में शुक्रवार को सुनवाई हुई। अदालत ने शिकायतकर्ता और एक गवाह के कोर्ट में पेश न होने पर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। वहीं, पिछली सुनवाई पर बन्नी के वकील के कोर्ट में पेश न होने पर अदालत ने दो-दो हजार रुपये जुर्माना लगाकर राशि शिकायतकर्ता और गवाह को देने के निर्देश जारी किए थे। जसजीत सिंह बन्नी के खिलाफ सेक्टर 8 के एक सैलून में रिसेप्शन पर कार्यरत लड़की से छेड़छाड़ करने का आरोप है। इस केस में 22 अप्रैल को कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई थी। सैलून के मालिक ने पुलिस को बताया था कि आरोपी ने शिकायतकर्ता केसाथ दुर्व्यवहार किया। अब मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी।
मामला 11 नवंबर 2018 का है। एक सैलून मालिक ने बन्नी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत में कहा था कि आरोपी नशे की हालत में उनके सैलून में आया था। हेड मसाज के लिए वह रिसेप्शन पर गया। उसने रिसेप्शन पर कार्यरत लड़की से छेड़छाड़ शुरू कर दी। नशे में होने के कारण उसे परिसर छोड़ने के लिए कहा गया। इस दौरान उसने गाली देना शुरू कर दिया। उसके बाद सैलून की महिला मालिक को बुलाया गया, आरोपी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें थप्पड़ मारने की धमकी दी।
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मामला 11 नवंबर 2018 का है। एक सैलून मालिक ने बन्नी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत में कहा था कि आरोपी नशे की हालत में उनके सैलून में आया था। हेड मसाज के लिए वह रिसेप्शन पर गया। उसने रिसेप्शन पर कार्यरत लड़की से छेड़छाड़ शुरू कर दी। नशे में होने के कारण उसे परिसर छोड़ने के लिए कहा गया। इस दौरान उसने गाली देना शुरू कर दिया। उसके बाद सैलून की महिला मालिक को बुलाया गया, आरोपी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें थप्पड़ मारने की धमकी दी।
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