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Panchkula News: रेलवे स्टेशन पर हमले के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
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पंचकूला। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की पंचकूला की तरफ पुनर्विकास कार्य के दौरान मजदूरों के दो गुटों में हुई मारपीट के मामले में जिला अदालत ने दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी पवन कुमार (20) और ईश्वर चंद विद्यासागर (31) के रूप में हुई है।
जीआरपी थाने में दर्ज मामले के अनुसार 26 अप्रैल की रात पानी गिराने को लेकर मजदूरों के बीच विवाद हुआ था। इस दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे बीरू यादव, उसके भाई पंपुम यादव और सुरक्षा गार्ड सुपरवाइजर के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि अगले दिन 27 अप्रैल को 40 से 50 लोग मौके पर पहुंचे और पंपुम यादव समेत अन्य लोगों पर हमला कर दिया। हमले में पंपुम के सिर पर गंभीर चोटें आईं और उसे 50 से 60 टांके लगाने पड़े।
पुलिस ने जांच के दौरान परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसमें दोनों आरोपी मौके पर दिखाई दिए। पुलिस ने पवन कुमार से लोहे की रॉड और ईश्वर चंद से लोहे का पाइप बरामद किया था। ब्यूरो
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जीआरपी थाने में दर्ज मामले के अनुसार 26 अप्रैल की रात पानी गिराने को लेकर मजदूरों के बीच विवाद हुआ था। इस दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे बीरू यादव, उसके भाई पंपुम यादव और सुरक्षा गार्ड सुपरवाइजर के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि अगले दिन 27 अप्रैल को 40 से 50 लोग मौके पर पहुंचे और पंपुम यादव समेत अन्य लोगों पर हमला कर दिया। हमले में पंपुम के सिर पर गंभीर चोटें आईं और उसे 50 से 60 टांके लगाने पड़े।
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पुलिस ने जांच के दौरान परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसमें दोनों आरोपी मौके पर दिखाई दिए। पुलिस ने पवन कुमार से लोहे की रॉड और ईश्वर चंद से लोहे का पाइप बरामद किया था। ब्यूरो
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