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सुमेध सिंह सैनी और परमराज उमरानंगल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

Tue, 02 Mar 2021 02:25 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Tue, 02 Mar 2021 02:25 AM IST
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Bahibal Kalan firing: Advance bail granted by Sumedh Saini and Umranangal
चंडीगढ़। बहिबल कलां गोलीकांड मामले में निलंबित आईजी परमराज सिंह उमरानंगल और पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप उनको 8 मार्च को फरीदकोट की सेशन कोर्ट में पेश होना होगा।
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बहिबल कलां गोलीकांड मामले की जांच कर रही पंजाब पुलिस की एसआईटी ने गत वर्ष उमरानंगल को नामजद किया था। 15 जनवरी 2021 को उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की गई थी। इसके बाद उमरानंगल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जिला अदालत की शरण ली थी। जिला अदालत से राहत न मिलने पर उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी। इससे पहले उमरानंगल ने एफआईआर और जांच रिपोर्ट रद्द करने और जांच से आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह को अलग करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। याचिका में उमरानंगल ने कहा कि राजनीतिक रंजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है। इस मामले की जांच को प्रभावित किया जा रहा है। इसीलिए जांच सही दिशा में नहीं जा रही है।
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इसी बीच पंजाब पुलिस ने पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को भी इस मामले में शामिल किया था। इसके बाद अग्रिम जमानत के लिए सैनी ने निचली अदालत की शरण ली थी। निचली अदालत से राहत न मिलने पर सैनी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। दोनों की याचिका पर लगातार चार दिन तक बहस चली और सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 25 फरवरी को याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने दोनों को अग्रिम जमानत दे दी है।
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