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दसवीं फेल होने का आरोपी होगा गिरफ्तार, हाईकोर्ट का राहत से इनकार

Thu, 07 Oct 2021 02:12 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 07 Oct 2021 02:12 AM IST
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ASI accused of failing tenth will be arrested, High Court denies any relief
चंडीगढ़। हरियाणा पुलिस के 10वीं फेल होने के आरोपी एएसआई को बड़ा झटका देते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत की मांग खारिज कर उसकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ कर दिया है।
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धर्मपाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अग्रिम जमानत की मांग की थी। याची ने बताया कि उसके दो भाईयों ने एचपीएस अधिकारी प्रेम कृष्ण को शिकायत दी थी कि वह 10वीं फेल है। जांच के दौरान पाया गया कि याची ने दस्तावेजों में बताया कि उसने दसवीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से की थी जबकि जांच के दौरान बताया कि दिल्ली ओपन स्कूल से दसवीं की है। प्रेम कृष्ण की शिकायत पर ही पंचकूला के चंडीमंदिर पुलिस स्टेशन में 12 फरवरी 2021 को एफआईआर दर्ज की गई थी। याची ने बताया कि वह 29 अगस्त 1989 को सिपाही भर्ती हुआ था। 6 मार्च 2018 को एएसआई के तौर पर पदोन्नत हुआ था। याची ने कहा कि अभी उसकी रिटायरमेंट नजदीक है और साजिश के तहत उसके खिलाफ यह शिकायत दी गई है। याची ने कहा कि उसकी 22 साल की सेवा बेदाग रही है और फिलहाल वह बीमार भी चल रहा है। हरियाणा पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि याची को कई बार कहा कि वह अपने दस्तावेज दिखाए लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि याची दस्तावेज दिखाने में नाकाम रहा है। यदि याची का प्रमाणपत्र गुम भी हो गया है तो वह पुलिस अधिकारी है और इतना स्मार्ट तो होगा ही कि उसे पता हो कि इन्हें दोबारा कैसे प्राप्त करना है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई कारण मौजूद नहीं है जिससे न्यायालय को लगे कि याची की दलीलों में कोई सत्यता है। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए उसकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ कर दिया है।
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