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Panchkula News: गोल्डन ऑवर में घायलों को अस्पताल पहुंचाने की अपील
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राह-वीर योजना : सड़क हादसे में मदद करने वाले को मिलेंगे 25 हजार रुपये
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए लागू राह-वीर योजना के तहत मदद करने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि और सम्मान दिया जाएगा। योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पंचकूला ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार को विशेष अभियान चलाया।
अभियान के दौरान माजरी चौक और कालका क्षेत्र में वाहन चालकों व आम नागरिकों को योजना की जानकारी दी गई और सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मदद के लिए आगे आने की अपील की गई।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार ने वर्ष 2025 में राह-वीर योजना लागू की थी, जिसे हरियाणा सरकार ने भी राज्य में प्रभावी कर दिया है। योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को दुर्घटना के पहले एक घंटे यानी ‘गोल्डन ऑवर’ के भीतर नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाना है, ताकि समय पर उपचार मिलने से उसकी जान बचाई जा सके।
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योजना के तहत यदि कोई नागरिक सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद कर उसे समय रहते अस्पताल पहुंचाता है तो उसे ‘राह-वीर’ की उपाधि दी जाती है। इसके साथ सरकार की ओर से 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि और प्रशंसा पत्र भी दिया जाता है।
इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम के तहत मददगार व्यक्ति को कानूनी संरक्षण भी प्रदान किया गया है, ताकि वह बिना किसी डर या संकोच के घायलों की सहायता कर सके। पुलिस ने नागरिकों से अपील की कि सड़क दुर्घटना होने पर घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाने में मदद करें, क्योंकि समय पर की गई छोटी-सी सहायता किसी की जान बचा सकती है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए लागू राह-वीर योजना के तहत मदद करने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि और सम्मान दिया जाएगा। योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पंचकूला ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार को विशेष अभियान चलाया।
अभियान के दौरान माजरी चौक और कालका क्षेत्र में वाहन चालकों व आम नागरिकों को योजना की जानकारी दी गई और सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मदद के लिए आगे आने की अपील की गई।
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पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार ने वर्ष 2025 में राह-वीर योजना लागू की थी, जिसे हरियाणा सरकार ने भी राज्य में प्रभावी कर दिया है। योजना का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को दुर्घटना के पहले एक घंटे यानी ‘गोल्डन ऑवर’ के भीतर नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाना है, ताकि समय पर उपचार मिलने से उसकी जान बचाई जा सके।
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योजना के तहत यदि कोई नागरिक सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद कर उसे समय रहते अस्पताल पहुंचाता है तो उसे ‘राह-वीर’ की उपाधि दी जाती है। इसके साथ सरकार की ओर से 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि और प्रशंसा पत्र भी दिया जाता है।
इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम के तहत मददगार व्यक्ति को कानूनी संरक्षण भी प्रदान किया गया है, ताकि वह बिना किसी डर या संकोच के घायलों की सहायता कर सके। पुलिस ने नागरिकों से अपील की कि सड़क दुर्घटना होने पर घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाने में मदद करें, क्योंकि समय पर की गई छोटी-सी सहायता किसी की जान बचा सकती है।