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Panchkula News: क्षेत्राधिकार सही न होने पर 761 शेयरों की अपील खारिज
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पंचकूला। 10.15 लाख रुपये मूल्य के 761 शेयरों से जुड़े उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मामले में पंचकूला की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने सेक्टर-21 निवासी आशिष जैन की अपीलखारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि मामला सही क्षेत्राधिकार वाली अदालत में दायर किया गया हो।
यह मामला सुरिंदर कुमार जैन से जुड़ा है, जिनकी मृत्यु 21 जनवरी 2000 को मालेरकोटला में हुई थी। उनके पुत्र आशिष जैन ने इन शेयरों के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु पंचकूला की सिविल अदालत में याचिका दायर की थी।
हालांकि, सिविल अदालत ने 16 मई 2023 को याचिका खारिज कर दी थी, क्योंकि मृतक की मृत्यु मालेरकोटला में हुई थी और यह साबित नहीं किया गया था कि उनका सामान्य निवास पंचकूला में था। अतिरिक्त जिला न्यायालय ने भी इस आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से जुड़े मामलों में क्षेत्राधिकार मृतक के अंतिम सामान्य निवास के आधार पर निर्धारित होता है।अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक यह साबित नहीं किया जाता कि मृतक का कोई स्थायी निवास नहीं था या उनकी सामान्य निवास स्थली पंचकूला थी, तब तक यहां की अदालत इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकती।
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यह मामला सुरिंदर कुमार जैन से जुड़ा है, जिनकी मृत्यु 21 जनवरी 2000 को मालेरकोटला में हुई थी। उनके पुत्र आशिष जैन ने इन शेयरों के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु पंचकूला की सिविल अदालत में याचिका दायर की थी।
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हालांकि, सिविल अदालत ने 16 मई 2023 को याचिका खारिज कर दी थी, क्योंकि मृतक की मृत्यु मालेरकोटला में हुई थी और यह साबित नहीं किया गया था कि उनका सामान्य निवास पंचकूला में था। अतिरिक्त जिला न्यायालय ने भी इस आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से जुड़े मामलों में क्षेत्राधिकार मृतक के अंतिम सामान्य निवास के आधार पर निर्धारित होता है।अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक यह साबित नहीं किया जाता कि मृतक का कोई स्थायी निवास नहीं था या उनकी सामान्य निवास स्थली पंचकूला थी, तब तक यहां की अदालत इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकती।
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