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अपील : सिनेमाहाल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे : डीसी

Sun, 30 Jan 2022 01:24 AM IST
Panchkula Bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Sun, 30 Jan 2022 01:24 AM IST
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Appeal: Cinema halls, theaters and multiplexes will open with 50 percent capacity: DC
पंचकूला। जिलाधीश महावीर कौशिक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर जिले में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत संशोधित निर्देश जारी किए हैं। जिले में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि 10 फरवरी सुबह 5 बजे तक बढ़ाई गई है। संशोधित निर्देशों के अनुसार सभी सिनेमाहाल, थियेटर और मल्टीप्लेक्स सामाजिक दूरी की पालना और नियमित सैनिटाइजेशन के साथ 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे।
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इसके अलावा महाविद्यालय, स्कूल (10वीं से 12वीं तक), पॉलिटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी और प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी व निजी) 1 फरवरी से भौतिक कक्षाओं के लिए खोले जाएंगे। इन शैक्षणिक संस्थानों में उपयुक्त सामाजिक दूरी, नियमित सैनिटाइजेशन और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करनी होगी। संबंधित संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के छात्रों ने कोविड वैक्सीनेशन की कम से कम पहली डोज लगवाई हो। इसे लागू करवाने के लिए संबंधित विभागों द्वारा निर्देश जारी किए जाएंगे। जारी आदेशों के अनुसार पुलिस उपायुक्त, उपमंडल अधिकारी (ना.), सिविल सर्जन पंचकूला व सभी घटना कमांडर कोविड-19 के नियंत्रण के लिए कोविड-19 उचित व्यवहार की पालना पर विशेष ध्यान देंगे।
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नगर निगम आयुक्त पंचकूला सुनिश्चित करेंगे कि नगरपालिकाएं इन आदेशों और निर्देशों का दुकानदारों में प्रचार-प्रसार करेंगी। इसके साथ ही पुलिस उपायुक्त आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। उपमंडल अधिकारी (ना.) अपने क्षेत्र में आदेशों की दृढ़ता से पालना करवाने के लिए ओवरऑल इंचार्ज होंगे। सभी घटना कमांडर अपने-अपने क्षेत्रों में इन आदेशों को लागू करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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