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Panchkula News: पीसीए में करोड़ों की जमीन खरीद में गड़बड़ी का आरोप, पूर्व रणजी खिलाड़ी राकेश हांडा पहुंचे हाईकोर्ट
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चंडीगढ़। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पीसीए) में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर पूर्व रणजी क्रिकेटर राकेश हांडा ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने पीसीए की ओर से अपनी सदस्यता समाप्त किए जाने और कथित निलंबन की कार्रवाई को चुनौती दी है। हांडा ने एसोसिएशन में जमीन खरीद के दौरान गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया है।
याचिका में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से समयबद्ध जांच की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने ईडी और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन समेत सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।
अदालत ने प्रतिवादी पक्ष से इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। हांडा 1978 से 1982 के बीच पंजाब की रणजी टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उन्होंने करीब 20 साल तक सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में सेवाएं दीं। हांडा ने दावा किया है कि उन्होंने पीसीए में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर शिकायतें की थीं। इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई।
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जमीन खरीद में अनियमितताएं :
हांडा ने बठिंडा और अमृतसर में पीसीए द्वारा जमीन खरीद पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि बठिंडा में करीब 100 कनाल 10 मरला जमीन की खरीद में अत्यधिक कीमत चुकाई गई। लगभग 18.5 एकड़ भूमि के इस सौदे में 22.89 करोड़ रुपये खर्च किए गए। हांडा का आरोप है कि जमीन खरीदने से पहले उचित आकलन और जरूरी जांच-पड़ताल नहीं हुई। उन्होंने जमीन खरीद की पूरी प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाया है।
### सदस्यता समाप्ति और पेंशन का मुद्दा
हांडा का आरोप है कि उन्हें कथित निलंबन का विधिवत आदेश नहीं मिला और अपना पक्ष रखने का उचित अवसर भी नहीं दिया गया। हांडा ने पीसीए के लोकपाल के आदेश को भी चुनौती दी है, जिसने उनकी शिकायत खारिज कर दी थी। उन्होंने अपनी पेंशन रोकने पर भी सवाल उठाया है। हाईकोर्ट से पीसीए को उनके पेंशन के बकाये का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की गई है। बकाया राशि पर 12 फीसदी वार्षिक ब्याज देने की भी मांग की गई है।undefined
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याचिका में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से समयबद्ध जांच की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने ईडी और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन समेत सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।
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अदालत ने प्रतिवादी पक्ष से इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। हांडा 1978 से 1982 के बीच पंजाब की रणजी टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उन्होंने करीब 20 साल तक सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में सेवाएं दीं। हांडा ने दावा किया है कि उन्होंने पीसीए में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर शिकायतें की थीं। इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई।
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जमीन खरीद में अनियमितताएं :
हांडा ने बठिंडा और अमृतसर में पीसीए द्वारा जमीन खरीद पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि बठिंडा में करीब 100 कनाल 10 मरला जमीन की खरीद में अत्यधिक कीमत चुकाई गई। लगभग 18.5 एकड़ भूमि के इस सौदे में 22.89 करोड़ रुपये खर्च किए गए। हांडा का आरोप है कि जमीन खरीदने से पहले उचित आकलन और जरूरी जांच-पड़ताल नहीं हुई। उन्होंने जमीन खरीद की पूरी प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाया है।
### सदस्यता समाप्ति और पेंशन का मुद्दा
हांडा का आरोप है कि उन्हें कथित निलंबन का विधिवत आदेश नहीं मिला और अपना पक्ष रखने का उचित अवसर भी नहीं दिया गया। हांडा ने पीसीए के लोकपाल के आदेश को भी चुनौती दी है, जिसने उनकी शिकायत खारिज कर दी थी। उन्होंने अपनी पेंशन रोकने पर भी सवाल उठाया है। हाईकोर्ट से पीसीए को उनके पेंशन के बकाये का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग की गई है। बकाया राशि पर 12 फीसदी वार्षिक ब्याज देने की भी मांग की गई है।undefined