{"_id":"9746","slug":"Panchkula-9746-146","type":"story","status":"publish","title_hn":"अदालत ने दिया व्यापारियों को झटका ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अदालत ने दिया व्यापारियों को झटका
Panchkula
Updated Sat, 12 May 2012 12:00 PM IST
विज्ञापन
पंचकूला। सीलिंग के डर से खौफजदा व्यापारियों की मुसीबतें शुक्रवार को और बढ़ गईं। पंचकूला अदालत की जूनियर डिवीजन की सिविल कोर्ट ने एक व्यापारी किराएदार के स्टे की अर्जी खारिज कर दी। इससे सेक्टर-16 के शोरूम के सील होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। हालांकि इसी शोरूम के दूसरे किराएदार के स्टे अर्जी पर अभी सुनवाई होना बाकी है। इस मामले की सुनवाई अब सोमवार को होगी, जबकि तीसरे किराएदार की स्टे की अर्जी पर सुनवाई दो जून को होनी है।
सेक्टर-16 स्थित एसीसीएफ नंबर 262 में हुडा के रिज्यूम ऑर्डर के खिलाफ राहत के लिए किराएदार व्यापारियों ने कोर्ट में अर्जी डाली थी। शुक्रवार को शोरूम के एक किरादार की अर्जी पर सुनवाई जूनियर डिवीजन की सिविल कोर्ट में हुई। दोनों पक्षों की अपील सुनने के बाद अदालत ने स्टे देने से इनकार कर दिया। फैसले के बाद राहत की आस लगाए बैठे व्यापारियों को झटका लग गया। हालांकि अभी भी दो व्यापारियों की अर्जी पर सुनवाई होना बाकी है। दूसरी तरफ व्यापारियों का कहना है कि इस बारे में जल्द मीटिंग कर नई रणनीति बनाएंगे। उनका कहना है कि व्यापारी वर्ग शांति चाहता है और वह अपना विरोध भी शांति से करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में दखल देने की मांग की है।
विज्ञापन
सेक्टर-16 स्थित एसीसीएफ नंबर 262 में हुडा के रिज्यूम ऑर्डर के खिलाफ राहत के लिए किराएदार व्यापारियों ने कोर्ट में अर्जी डाली थी। शुक्रवार को शोरूम के एक किरादार की अर्जी पर सुनवाई जूनियर डिवीजन की सिविल कोर्ट में हुई। दोनों पक्षों की अपील सुनने के बाद अदालत ने स्टे देने से इनकार कर दिया। फैसले के बाद राहत की आस लगाए बैठे व्यापारियों को झटका लग गया। हालांकि अभी भी दो व्यापारियों की अर्जी पर सुनवाई होना बाकी है। दूसरी तरफ व्यापारियों का कहना है कि इस बारे में जल्द मीटिंग कर नई रणनीति बनाएंगे। उनका कहना है कि व्यापारी वर्ग शांति चाहता है और वह अपना विरोध भी शांति से करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में दखल देने की मांग की है।
विज्ञापन