फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   पत्नी ने मांगी मंथली मेंटेनेंस तो पति ने थमाए 24600 रुपये के सिक्के

पत्नी ने मांगी मंथली मेंटेनेंस तो पति ने थमाए 24600 रुपये के सिक्के

Wed, 25 Jul 2018 01:41 AM IST
Updated Wed, 25 Jul 2018 01:41 AM IST
विज्ञापन
पत्नी ने मांगी मंथली मेंटेनेंस तो पति ने थमाए 24600 रुपये के सिक्के
फोटो समेत
विज्ञापन


कोर्ट में पति ने थमाए साढ़े 24 हजार के सिक्के... बिफर पड़ी पत्नी
सबहेड
अदालत में दोनों के बीच चल रहा है तलाक का केस, मंथली मेंटेनेंस के पैसे देने थे पति को

- पत्नी ने परेशान करने का आरोप लगाते हुए किया हंगामा, कोर्ट ने पैसे गिनने के लिए दिया वक्त

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एक वकील और उनकी पत्नी के बीच चल रहे तलाक के केस में मंगलवार को जिला अदालत में उस समय अजीब स्थिति बन गई, जब पत्नी को मंथली मेंटेनेंस के तौर पर पति ने 24600 रुपये के सिक्के थमा दिए। इस रकम में सौ-सौ रुपये के केवल चार नोट जबकि बाकी रकम 1, 2, 5 और 10 रुपये के सिक्कों के रूप में थी। पति द्वारा बड़ी संख्या में सिक्के दिए जाने पर महिला कोर्ट रूम में बिफर पड़ी और सिक्कों के तौर पर दी गई राशि का विरोध किया। फिलहाल एडीजे कोर्ट ने सिक्के गिनने के लिए 27 जुलाई का समय दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट के आदेश पर ही महिला को उसके पति की ओर से 50 हजार रुपये बतौर मंथली मेंटेनेंस देने के आदेश हुए थे।
मामले के अनुसार, हाईकोर्ट के वकील ने 2014 में पत्नी से अलग होने के लिए केस दायर किया था। इसके एक साल बाद उन्होंने तलाक का केस दायर किया था। उस वक्त अदालत ने पति को पत्नी को बतौर मंथली मेंटेनेंस 25 हजार रुपये देने के आदेश दिए थे लेकिन, पति द्वारा पिछले दो महीने से पैसे नहीं दिए जाने पर पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस पर हाईकोर्ट ने पति को पत्नी को बतौर मंथली मेंटेनेंस 50 हजार रुपये देने के आदेश दिए।
विज्ञापन

मंगलवार को जिला अदालत में एडीजे रजनीश कुमार शर्मा की कोर्ट में मामले की सुनवाई थी। इसी दौरान पति ने पत्नी को मेंटेनेंस के तौर पर 24600 रुपये सिक्कों के तौर पर दिए, जिसका पत्नी ने विरोध कर दिया। महिला ने पति द्वारा उसे परेशान करने के लिए नया रास्ता तलाशने की दलील दी। साथ ही कहा कि, यह सरासर कानून का मजाक उड़ाना है। महिला ने कहा कि पति हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और पेशे से वकील हैं। उनके कई बड़े-बड़े क्लाइंट हैं। उन्हें कई प्रापर्टी से लाखों रुपये महीने का किराया आता है। ऐसे में उनका कोर्ट में दलील देना कि उनके पास पैसे नहीं हैं, यह सरासर कोर्ट को गुमराह करना है। वहीं पति ने अपने फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि, कानून में कहीं भी नहीं लिखा है कि जो पैसे दिए जाने हैं, वह किन तरह से (नोट-सिक्के) दिए जाने हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed