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वर्णिका, वीएस कुंडू और वकील की कॉल डिटेल बचाव पक्ष को सौंपी
Updated Fri, 05 Jan 2018 01:49 AM IST
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वर्णिका, वीएस कुंडू और एडवोकेट की कॉल डिटेल बचाव पक्ष को सौंपी
चंडीगढ़।
वर्णिका कुंडू छेड़छाड़ प्रकरण और अपहरण के प्रयास मामले में निजी टेलीकॉम कंपनी ने वीरवार को जिला अदालत में वर्णिका कुंडू, उनके पिता वीएस कुंडू और एक वकील की 4 और 5 अगस्त की कॉल डिटेल सौंप दी है। अदालत में कॉल डिटेल आने के बाद इसे बचाव पक्ष को सौंप दिया गया है। वहीं बचाव पक्ष ने कॉल डिटेल आने के बाद इसे सुनने के लिए वक्त मांगा है। साथ ही शिकायतकर्ता के बाकी क्रास एग्जामिनेशन के लिए अगली तारीख की भी अपील की। इस पर अदालत ने 8 जनवरी की तारीख क्रास एग्जामिनेशन को पूरा करने के लिए तय की है। बता दें कि हाईकोर्ट ने निचली अदालत को शिकायतकर्ता का क्रास एग्जामिनेशन 11 जनवरी से पहले करने के आदेश दिए थे।
वीरवार को एयरटेल कंपनी की ओर से कर्मचारी अदालत में पेश हुआ और अदालत के आदेश पर मांगी गई कॉल डिटेल कोर्ट में सौंपी। इससे पहले रिलायंस और वोडाफोन कंपनी की ओर से कॉल डिटेल अदालत में सौंप दी गई थी। वीरवार को तीसरी कंपनी की ओर से कॉल डिटेल आने के बाद इसे बचाव पक्ष को सौंप दिया गया। इससे पहले बचाव पक्ष ने 27 अक्तूबर को विकास बराला और आशीष कुमार पर आरोप तय होने के बाद तीनों की कॉल डिटेल संबंधी याचिका दायर की थी।
यह है मामला
4 अगस्त की रात 12 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में पीड़िता ने कॉल कर सूचना दी कि कार सवार दो युवक सेक्टर-7 से उसकी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। पीड़िता के बताए अनुसार मौके से कुछ दूरी हाउसिंग बोर्ड चौक पर थाना पुलिस और पीसीआर ने दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया। वारदात के समय पीड़िता अकेली कार ड्राइव कर रही थी, जबकि दोनों आरोपियों की कार आशीष ड्राइव कर रहा था। आरोपियों ने तीन बार पीड़िता की गाड़ी ओवरटेक करके भी रोकने की कोशिश की थी। पुलिस ने कॉल के बाद दोनों को हाउसिंग बोर्ड चौक के लाइट प्वाइंट से गिरफ्तार कर लिया था। शुरुआत में केस में धारा 354डी (छेड़छाड़), 341 (पीछा करना) व 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जमानती धारा के तहत केस दर्ज कर किया था। साथ ही दोनों को थाने से ही जमानत दे दी थी। हालांकि बाद में चौतरफा पुलिस की किरकिरी के बाद पुलिस ने केस में विकास बराला और आशीष कुमार के खिलाफ धारा 365, 511 (किडनैपिंग की कोशिश) की धारा जोड़ी और दोनों को जांच के लिए बुलाकर गिरफ्तार कर लिया था।
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चंडीगढ़।
वर्णिका कुंडू छेड़छाड़ प्रकरण और अपहरण के प्रयास मामले में निजी टेलीकॉम कंपनी ने वीरवार को जिला अदालत में वर्णिका कुंडू, उनके पिता वीएस कुंडू और एक वकील की 4 और 5 अगस्त की कॉल डिटेल सौंप दी है। अदालत में कॉल डिटेल आने के बाद इसे बचाव पक्ष को सौंप दिया गया है। वहीं बचाव पक्ष ने कॉल डिटेल आने के बाद इसे सुनने के लिए वक्त मांगा है। साथ ही शिकायतकर्ता के बाकी क्रास एग्जामिनेशन के लिए अगली तारीख की भी अपील की। इस पर अदालत ने 8 जनवरी की तारीख क्रास एग्जामिनेशन को पूरा करने के लिए तय की है। बता दें कि हाईकोर्ट ने निचली अदालत को शिकायतकर्ता का क्रास एग्जामिनेशन 11 जनवरी से पहले करने के आदेश दिए थे।
वीरवार को एयरटेल कंपनी की ओर से कर्मचारी अदालत में पेश हुआ और अदालत के आदेश पर मांगी गई कॉल डिटेल कोर्ट में सौंपी। इससे पहले रिलायंस और वोडाफोन कंपनी की ओर से कॉल डिटेल अदालत में सौंप दी गई थी। वीरवार को तीसरी कंपनी की ओर से कॉल डिटेल आने के बाद इसे बचाव पक्ष को सौंप दिया गया। इससे पहले बचाव पक्ष ने 27 अक्तूबर को विकास बराला और आशीष कुमार पर आरोप तय होने के बाद तीनों की कॉल डिटेल संबंधी याचिका दायर की थी।
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यह है मामला
4 अगस्त की रात 12 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में पीड़िता ने कॉल कर सूचना दी कि कार सवार दो युवक सेक्टर-7 से उसकी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। पीड़िता के बताए अनुसार मौके से कुछ दूरी हाउसिंग बोर्ड चौक पर थाना पुलिस और पीसीआर ने दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया। वारदात के समय पीड़िता अकेली कार ड्राइव कर रही थी, जबकि दोनों आरोपियों की कार आशीष ड्राइव कर रहा था। आरोपियों ने तीन बार पीड़िता की गाड़ी ओवरटेक करके भी रोकने की कोशिश की थी। पुलिस ने कॉल के बाद दोनों को हाउसिंग बोर्ड चौक के लाइट प्वाइंट से गिरफ्तार कर लिया था। शुरुआत में केस में धारा 354डी (छेड़छाड़), 341 (पीछा करना) व 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जमानती धारा के तहत केस दर्ज कर किया था। साथ ही दोनों को थाने से ही जमानत दे दी थी। हालांकि बाद में चौतरफा पुलिस की किरकिरी के बाद पुलिस ने केस में विकास बराला और आशीष कुमार के खिलाफ धारा 365, 511 (किडनैपिंग की कोशिश) की धारा जोड़ी और दोनों को जांच के लिए बुलाकर गिरफ्तार कर लिया था।
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