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विराट कोहली के नाम पर फिटनेस सेंटर की फ्रैंचाइजी खोलने का झांसा देकर ठगे थे 75 लाख रुपये
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पंचकूला। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के नाम पर फिटनेस सेंटर की फ्रैंचाइजी खोलने का झांसा देकर 75 लाख रुपये की ठगी मामले में भगौड़ा करार दी गई एक महिला शुक्रवार को सेक्टर-5 पुलिस थाने से फरार हो गई। हैरत की बात यह है कि एसीपी नुपुर बिश्नोई के ऑफिस से आरोपी उस समय फरार हुई, जब वहां थाना-5 एसएचओ राजीव मिगलानी सहित अन्य पुलिस बल मौजूद था। ऑफिस में मामले के शिकायतकर्ता वरिंदर कुमार भी मौजूद थे। वरिंदर ने बताया कि वह एसएचओ को आरोपी को पकड़कर उसके खिलाफ कार्रवाई को कहते रहे। लेकिन पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की। मामले में वरिंदर कुमार ने डीसीपी, कमलदीप गोयल को शिकायत देकर थाना-5 के एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
फरार हुई आरोपी सत्य सिन्हा है। आरोपी सत्य सिन्हा सहित चार आरोपियों के खिलाफ सेक्टर-5 पुलिस थाने में 16 जून 2019 को धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज है। शिकायतकर्ता वरिंदर के मुताबिक जिस मामले में कोर्ट आरोपी महिला को भगौड़ा करार दे चुकी है, वह थाना-5 में दस फरवरी 2020 को दर्ज है। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी सत्य सिन्हा शुक्रवार को मामले के दूसरे आरोपी डॉ. किंगमोहन के साथ थाना-5 में जांच अधिकारी के समक्ष पेश हुई। फिर उसे एसीपी नुपुर बिश्नोई के ऑफिस में उनके पास ले जाया गया। एसीपी ने आरोपी से पूछताछ की। लेकिन जब पता लगा कि आरोपी सत्य सिन्हा एक मामले में भगौड़ा करार है, तो एसीपी ने ऑर्डर की कॉपी थाना-5 एसएचओ को दी। लेकिन उसी दौरान आरोपी सत्य सिन्हा दूसरे आरोप के साथ ऑफिस से बाहर निकलकर फरार हो गई। ठगी के दर्ज मामले में सत्य सिन्हा, शार्दुल सिन्हा, सुनील सिन्हा और डॉ. किंगमोहन आरोपी हैं।
शिकायतकर्ता ने कहा कि इससे पहले भी उनसे ठगी होने पर उन्हें शिकायतें देते रहने पर भी पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया था। इस कारण उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। अब ढाई वर्ष बीतने पर आरोपी पुलिस के समक्ष पेश हुए और आरोपी भगौड़ा करार भी है, तो भी पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इस संबंध में थाना-5 के एसएचओ से संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिला। उनका पक्ष मिलने पर उसे भी प्रकाशित किया जाएगा।
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फरार हुई आरोपी सत्य सिन्हा है। आरोपी सत्य सिन्हा सहित चार आरोपियों के खिलाफ सेक्टर-5 पुलिस थाने में 16 जून 2019 को धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज है। शिकायतकर्ता वरिंदर के मुताबिक जिस मामले में कोर्ट आरोपी महिला को भगौड़ा करार दे चुकी है, वह थाना-5 में दस फरवरी 2020 को दर्ज है। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी सत्य सिन्हा शुक्रवार को मामले के दूसरे आरोपी डॉ. किंगमोहन के साथ थाना-5 में जांच अधिकारी के समक्ष पेश हुई। फिर उसे एसीपी नुपुर बिश्नोई के ऑफिस में उनके पास ले जाया गया। एसीपी ने आरोपी से पूछताछ की। लेकिन जब पता लगा कि आरोपी सत्य सिन्हा एक मामले में भगौड़ा करार है, तो एसीपी ने ऑर्डर की कॉपी थाना-5 एसएचओ को दी। लेकिन उसी दौरान आरोपी सत्य सिन्हा दूसरे आरोप के साथ ऑफिस से बाहर निकलकर फरार हो गई। ठगी के दर्ज मामले में सत्य सिन्हा, शार्दुल सिन्हा, सुनील सिन्हा और डॉ. किंगमोहन आरोपी हैं।
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शिकायतकर्ता ने कहा कि इससे पहले भी उनसे ठगी होने पर उन्हें शिकायतें देते रहने पर भी पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया था। इस कारण उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। अब ढाई वर्ष बीतने पर आरोपी पुलिस के समक्ष पेश हुए और आरोपी भगौड़ा करार भी है, तो भी पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। इस संबंध में थाना-5 के एसएचओ से संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिला। उनका पक्ष मिलने पर उसे भी प्रकाशित किया जाएगा।
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