फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   एक्सिडेंट मामले में मृतक के परिजनो को 32 लाख रुपये का मुवायवजा

एक्सिडेंट मामले में मृतक के परिजनो को 32 लाख रुपये का मुवायवजा

Sun, 24 Mar 2019 01:06 AM IST
Panchkula bureau Panchkula bureau
Updated Sun, 24 Mar 2019 01:06 AM IST
विज्ञापन
एक्सिडेंट मामले में मृतक के परिजनो को 32 लाख रुपये का मुवायवजा
मृतक के परिजनों को 34.97 लाख का मुआवजा
विज्ञापन

सबहेड
मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सुनाया फैसला, ड्राइवर और इंश्योरेंस कंपनी को देनी होगी रकम
प्वाइंटर
8 फरवरी वर्ष 2018 को फगवाड़ा में कैंटर की चपेट में आने से लुधियाना निवासी कुलवंत सिंह की हुई थी मौत
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। बीते वर्ष फगवाड़ा में कैंटर की चपेट में आने से लुधियाना निवासी कुलवंत सिंह के मौत के मामले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने मृृतक के परिवार को 34.972 लाख रुपये मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं। यह मुआवजा राशि ड्राइवर और इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा। इससे पहले मृतक के परिवार ने कैंटर ड्राइवर पर केस दायर कर 75 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की थी।

ट्रिब्यूनल में दी शिकायत के अनुसार, 8 फरवरी वर्ष 2018 को पंजाब के लुधियाना निवासी कुलवंत सिंह अपने पिता गुरमुख सिंह के साथ फगवाड़ा से लुधियाना की ओर जा रहे थे। शाम करीब पांच बजे जब वह फगवाड़ा के जीटी रोड स्थित जमलपुर ब्रिज के पास पहुंचे तो उनकी कार रोड पर खड़े एक कैंटर की चपेट में आ गई। इस हादसे में कुलवंत सिंह को गंभीर चोटें आईं। इसके बाद उन्हें फगवाड़ा स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए ले जाया जा रहा था लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम दम तोड़ दिया। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान कैंटर ड्राइवर ने अपील करते हुए कहा कि घटना में उसकी कोई गलती नहीं हुई है। उनका कैंटर तो खड़ा था, कुलवंत ने खुद ही खड़े कैंटर में अपनी गाड़ी मारी है। इस पर मृतक के परिवार वालों ने कहा कि कैंटर सड़क पर ही खड़ा था। अगर सड़क की बजाय कहीं और खड़ा होता तो शायद दुर्घटना से बचा जा सकता था। कहा कि घटना कैंटर ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुई है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने कैंटर ड्राइवर और इंश्योरेंस कंपनी द्वारा मृतक के परिवार को 34,97,200 रुपये मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed