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एक्सिडेंट मामले में मृतक के परिजनो को 32 लाख रुपये का मुवायवजा
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मृतक के परिजनों को 34.97 लाख का मुआवजा
सबहेड
मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सुनाया फैसला, ड्राइवर और इंश्योरेंस कंपनी को देनी होगी रकम
प्वाइंटर
8 फरवरी वर्ष 2018 को फगवाड़ा में कैंटर की चपेट में आने से लुधियाना निवासी कुलवंत सिंह की हुई थी मौत
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। बीते वर्ष फगवाड़ा में कैंटर की चपेट में आने से लुधियाना निवासी कुलवंत सिंह के मौत के मामले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने मृृतक के परिवार को 34.972 लाख रुपये मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं। यह मुआवजा राशि ड्राइवर और इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा। इससे पहले मृतक के परिवार ने कैंटर ड्राइवर पर केस दायर कर 75 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की थी।
ट्रिब्यूनल में दी शिकायत के अनुसार, 8 फरवरी वर्ष 2018 को पंजाब के लुधियाना निवासी कुलवंत सिंह अपने पिता गुरमुख सिंह के साथ फगवाड़ा से लुधियाना की ओर जा रहे थे। शाम करीब पांच बजे जब वह फगवाड़ा के जीटी रोड स्थित जमलपुर ब्रिज के पास पहुंचे तो उनकी कार रोड पर खड़े एक कैंटर की चपेट में आ गई। इस हादसे में कुलवंत सिंह को गंभीर चोटें आईं। इसके बाद उन्हें फगवाड़ा स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए ले जाया जा रहा था लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम दम तोड़ दिया। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान कैंटर ड्राइवर ने अपील करते हुए कहा कि घटना में उसकी कोई गलती नहीं हुई है। उनका कैंटर तो खड़ा था, कुलवंत ने खुद ही खड़े कैंटर में अपनी गाड़ी मारी है। इस पर मृतक के परिवार वालों ने कहा कि कैंटर सड़क पर ही खड़ा था। अगर सड़क की बजाय कहीं और खड़ा होता तो शायद दुर्घटना से बचा जा सकता था। कहा कि घटना कैंटर ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुई है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने कैंटर ड्राइवर और इंश्योरेंस कंपनी द्वारा मृतक के परिवार को 34,97,200 रुपये मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं।
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मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सुनाया फैसला, ड्राइवर और इंश्योरेंस कंपनी को देनी होगी रकम
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8 फरवरी वर्ष 2018 को फगवाड़ा में कैंटर की चपेट में आने से लुधियाना निवासी कुलवंत सिंह की हुई थी मौत
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। बीते वर्ष फगवाड़ा में कैंटर की चपेट में आने से लुधियाना निवासी कुलवंत सिंह के मौत के मामले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने मृृतक के परिवार को 34.972 लाख रुपये मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं। यह मुआवजा राशि ड्राइवर और इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा। इससे पहले मृतक के परिवार ने कैंटर ड्राइवर पर केस दायर कर 75 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की थी।
ट्रिब्यूनल में दी शिकायत के अनुसार, 8 फरवरी वर्ष 2018 को पंजाब के लुधियाना निवासी कुलवंत सिंह अपने पिता गुरमुख सिंह के साथ फगवाड़ा से लुधियाना की ओर जा रहे थे। शाम करीब पांच बजे जब वह फगवाड़ा के जीटी रोड स्थित जमलपुर ब्रिज के पास पहुंचे तो उनकी कार रोड पर खड़े एक कैंटर की चपेट में आ गई। इस हादसे में कुलवंत सिंह को गंभीर चोटें आईं। इसके बाद उन्हें फगवाड़ा स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए ले जाया जा रहा था लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम दम तोड़ दिया। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान कैंटर ड्राइवर ने अपील करते हुए कहा कि घटना में उसकी कोई गलती नहीं हुई है। उनका कैंटर तो खड़ा था, कुलवंत ने खुद ही खड़े कैंटर में अपनी गाड़ी मारी है। इस पर मृतक के परिवार वालों ने कहा कि कैंटर सड़क पर ही खड़ा था। अगर सड़क की बजाय कहीं और खड़ा होता तो शायद दुर्घटना से बचा जा सकता था। कहा कि घटना कैंटर ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुई है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ट्रिब्यूनल ने कैंटर ड्राइवर और इंश्योरेंस कंपनी द्वारा मृतक के परिवार को 34,97,200 रुपये मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं।
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