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नायब तहसीलदार पर एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज

Thu, 16 May 2019 01:55 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 16 May 2019 01:55 AM IST
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नायब तहसीलदार पर एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज
पंचकूला। शहर के भूमि अधिग्रहण कार्यालय के सहायक जिला अटॉर्नी की शिकायत पर सेक्टर-5 की थाना पुलिस ने एक नायब तहसीलदार शिवराज के खिलाफ एससी एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता वर्ष 2011 से भूमि अधिग्रहण, पंचकूला के कार्यालय में बतौर सहायक जिला अटॉर्नी सेवाएं दे रहे हैं। शिकायतकर्ता वाल्मीकि और आरोपी नायब तहसीलदार गुज्जर जाति से है। शिकायतकर्ता के आरोप हैं कि नायब तहसीलदार शिवराज उच्च न्यायालय के आदेशों पर कानूनी सलाह लिए बगैर काम करते हैं। शिकायतकर्ता ने कहा कि उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों के निपटारे के लिए वह विभाग के कानूनी सलाहकार हैं। बकौल शिकायतकर्ता, उन्होंने शिवराज पर उन्हें बगैर कारण परेशान और अपमानित करने के आरोप लगाए। बताया कि साल 2018 के मई महीने के तीसरे सप्ताह में शिकायतकर्ता और शिवराज के बीच उच्च न्यायालय में लंबित मामले में हरमाला कौर बनाम हरियाणा राज्य के संबंध में काफी बहस हुई। आरोप हैं कि शिव राज ने शिकायतकर्ता को सलाह लेने से इनकार कर दिया। आरोप हैं कि शिव राज सरकारी ड्यूटी में सहयोग न कर शिकायतकर्ता से अभद्र व्यवहार करते रहे। शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 31 मई 2018 को आरोपी नायब तहसीलदार ने शिकायतकर्ता के कार्यालय आकर उन्हें जातिसूचक अपशब्द बोले। उस दौरान पटवारी अनिल और करमबीर समेत अन्य कर्मचारी भी कार्यालय में उपस्थित थे। आरोप हैं कि बार-बार चेताने पर भी आरोपी अपनी हरकत से बाज नहीं आया। मौके पर मौजूद अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद भी आरोपी सहायक जिला अटॉर्नी को धमकी देकर गया कि वह उन्हें कार्यालय से बाहर निकाल देगा। 10 अगस्त 2018 को आरोपी ने दोबारा जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल कर गाली दी। शिकायतकर्ता ने मामले में भूमि अधिग्रहण अधिकारी को सूचना दी। लेकिन आरोपी पर कार्रवाई नहीं की गई। अब पुलिस ने पिंजौर के गांव मानकपुर देवीलाल निवासी मोहिंदर पाल की शिकायत पर जांच के बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है।
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