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सात साल कैद
Updated Thu, 26 Jul 2018 01:36 AM IST
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सोलन (हिमाचल) के ध्यानार्थ: फोटो सहित
महिला से दुराचार के प्रयास के दोषी को सात साल कैद
- अदालत ने 1 लाख 7500 रुपये जुर्माना भी लगाया
- जुर्माना राशि में से एक लाख रुपये बतौर मुआवजा पीड़िता को देने के आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। महिला से दुराचार के प्रयास के मामले में जिला अदालत ने हिमाचल के जिला सोलन निवासी करतार सिंह को सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक लाख 7500 रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जुर्माना राशि में से एक लाख रुपये बतौर मुआवजा पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने करतार को आईपीसी की धारा 376/511, 451 और 506 के तहत दोषी करार दिया है।
9 सितंबर 2017 को सेक्टर-26 थाने में दर्ज मामले के अनुसार, पीड़िता वाटर सप्लाई के लिए बने ट्यूबवेल के एक कमरे में परिवार के साथ रहती थी। उसका पति वाटर सप्लाई विभाग में काम करता था और उसी के तहत उसे यह कमरा मिला हुआ था। घटना वाले दिन उसका पति किसी काम से बाहर गया हुआ था। पीड़िता घर में बच्चों के साथ थी।
सुबह करीब 11 बजे करतार सिंह बिना कुंडी खटखटाए कमरे के दरवाजे को धक्का मारकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर आने के बाद उसने अपने कपड़े उतार दिए और महिला से रेप का प्रयास करने लगा। दोषी ने महिला को धमकाया कि अगर उसने शोर मचाया तो वह उसके बच्चों को जान से मार देगा, लेकिन महिला उसे धक्का मारकर किसी तरह कमरे से बाहर निकली और शोर मचा दिया।
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महिला के शोर मचाने पर पास ही चाय की दुकान चलाने वाला रोहित वहां आया और दोषी को दबोच लिया। इसके बाद वहां महिला का पति और अन्य लोग भी पहुंच गए। लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। दोषी को जब लोगों ने दबोचा था तो उस वक्त वह अर्द्धनग्न था। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
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महिला से दुराचार के प्रयास के दोषी को सात साल कैद
- अदालत ने 1 लाख 7500 रुपये जुर्माना भी लगाया
- जुर्माना राशि में से एक लाख रुपये बतौर मुआवजा पीड़िता को देने के आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। महिला से दुराचार के प्रयास के मामले में जिला अदालत ने हिमाचल के जिला सोलन निवासी करतार सिंह को सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक लाख 7500 रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जुर्माना राशि में से एक लाख रुपये बतौर मुआवजा पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने करतार को आईपीसी की धारा 376/511, 451 और 506 के तहत दोषी करार दिया है।
9 सितंबर 2017 को सेक्टर-26 थाने में दर्ज मामले के अनुसार, पीड़िता वाटर सप्लाई के लिए बने ट्यूबवेल के एक कमरे में परिवार के साथ रहती थी। उसका पति वाटर सप्लाई विभाग में काम करता था और उसी के तहत उसे यह कमरा मिला हुआ था। घटना वाले दिन उसका पति किसी काम से बाहर गया हुआ था। पीड़िता घर में बच्चों के साथ थी।
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सुबह करीब 11 बजे करतार सिंह बिना कुंडी खटखटाए कमरे के दरवाजे को धक्का मारकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर आने के बाद उसने अपने कपड़े उतार दिए और महिला से रेप का प्रयास करने लगा। दोषी ने महिला को धमकाया कि अगर उसने शोर मचाया तो वह उसके बच्चों को जान से मार देगा, लेकिन महिला उसे धक्का मारकर किसी तरह कमरे से बाहर निकली और शोर मचा दिया।
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महिला के शोर मचाने पर पास ही चाय की दुकान चलाने वाला रोहित वहां आया और दोषी को दबोच लिया। इसके बाद वहां महिला का पति और अन्य लोग भी पहुंच गए। लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। दोषी को जब लोगों ने दबोचा था तो उस वक्त वह अर्द्धनग्न था। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।