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पंजाब में सड़कों किनारे होटलों में शराब पीने की छूट

Sat, 24 Jun 2017 01:29 AM IST
Updated Sat, 24 Jun 2017 01:29 AM IST
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पंजाब में सड़कों किनारे होटलों में शराब पीने की छूट
पंजाब में सड़कों किनारे होटलों में शराब पीने की छूट
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विधानसभा में पंजाब आबकारी (संशोधन) बिल पारित
कर्जा-कुर्की खत्म का वादा पूरा, संशोधित एक्ट भी हुआ मंजूर
खालसा युनिवर्सिटी के विद्यार्थी होंगे अन्य कालेजों में शिफ्ट
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
पंजाब विधानसभा में शुक्रवार को विपक्षी सदस्यों की गैरमौजूदगी के बीच राज्य सरकार ने पंजाब आबकारी (संशोधन) बिल, 2017 और खालसा यूनिवर्सिटी (निरसन) बिल, 2017 समेत 11 बिलों को मंजूरी दे दी। अब यह सभी बिल मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजे जाएंगे। सरकार ने कर्जा-कुर्की खत्म करने के अपने वादे को मूर्तरूप देते हुए विधानसभा में पंजाब सहकारी सेवाएं (संशोधन) बिल, 2017 को भी पारित कर दिया। इसके तहत पंजाब सहकारी सेवाएं एक्ट, 1961 की धारा 67-ए खो खत्म कर दिया गया है।
पंजाब आबकारी (संशोधन) बिल, 2017 के रूप में राज्य सरकार ने पंजाब एक्साइज एक्ट, 1914 में संशोधन कर सूबे में स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे से 500 मीटर के दायरे में शराब की बिक्री पर लगे प्रतिबंध में फेरबदल किया है। सरकार का मानना है कि इस मामले में आया न्यायिक फैसला ड्रंकन ड्राइविंग की रोकथाम से संबंधित है, लेकिन राज्य में स्टेट और नेशनल हाईवे के किनारे भारी संख्या में होटल, रेस्टोरेंट, क्लब व अन्य नाटिफाई स्थान हैं, जहां शराब बेचने व पीने की आज्ञा है। यह सारे स्थल राज्य के आतिथ्य एवं पर्यटन उद्योग का हिस्सा हैं, जो राज्य में रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराता है। इन स्थलों पर शराब की बिक्री रोके जाने से इन पर बुरा असर हुआ है, यहां तक कि कई स्थल बंद हो गए हैं। विधानसभा में इस बिल पर चर्चा के दौरान संसदीय कार्यमंत्री ब्रह्म मोहिंदरा ने कहा कि सरकार यह संशोधन बिल सूबे में रोजगार के अवसर और राजस्व बढ़ाने को उद्देश्य से लाया गया है।
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विधानसभा में शुक्रवार को खालसा यूनिवर्सिटी एक्ट, 2016 को निरस्त कर खालसा यूनिवर्सिटी (निरसन) एक्ट, 2017 ने उसकी जगह ले ली। यह बिल 30 मई, 2017 से प्रभावी माना जाएगा। राज्य का कांग्रेस सरकार का दावा है कि खालसा कालेज अमृतसर के विरासती स्वरूप को बचाने के उद्देश्य से नया एक्ट लाया गया है। खालसा कालेज लंबे समय से खालसा विरासत का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया है और वर्ष 2016 में स्थापित की गई यूनिवर्सिटी के कारण इसके स्वरूप और ऐतिहासिक गौरव को खतरा पैदा हो गया था। नए बिल के तहत, यूनिवर्सिटी के रूप में इसमें पढ़ रहे विद्यार्थियों को सूबे के अन्य संस्थानों में दाखिला दिए जाने का भी फैसला किया गया है।
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पंजाब विधानसभा में पारित बिल
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- खालसा यूनिवर्सिटी (निरसन) बिल, 2017
- पंजाब सहकारी सभाएं (संशोधन) बिल, 2017
- पंजाब कृषि उत्पादन की मंडियां (संशोधन) बिल, 2017
- पंजाब पंचायती राज (संशोधन) बिल, 2017
- पंजाब म्यूनिसिपल (संशोधन) बिल, 2017
- पंजाब म्यूनिसिपल कारपोरेशन (संशोधन) बिल, 2017
- महाराजा रणजीत सिंह पंजाब तकनीकी यूनिवर्सिटी (संशोधन) बिल, 2017
- आईके गुजराल पंजाब तकनीकी यूनिवर्सिटी (संशोधन) बिल, 2017
- पंजाब आबकारी (संशोधन) बिल, 2017
- पंजाब कृषि पैदावार की मंडियां (दूसरा संशोधन) बिल, 2017
- पंजाब बुनियादी ढांचा (विकास एवं विनियमन) संशोधन बिल, 2017
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