{"_id":"6716f911f7f93fcc06098337","slug":"40-rural-urban-women-will-get-loans-up-to-rs-3-lakh-to-start-enterprises-pkl-office-news-c-290-1-pkl1067-11697-2024-10-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Panchkula News: उद्यम शुरू करने के लिए ग्रामीण-शहरी 40 महिलाओं को मिलेगा तीन लाख तक का ऋण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Panchkula News: उद्यम शुरू करने के लिए ग्रामीण-शहरी 40 महिलाओं को मिलेगा तीन लाख तक का ऋण
विज्ञापन
माई सिटी रिपोर्टर
पंचकूला। हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से मातृ शक्ति उद्यमिता योजना ग्रामीण व शहरी के अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लागू किया गया है। इस योजना के तहत महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए बैंकों के माध्यम से तीन लाख रुपये तक के ऋण दिलवाना शामिल है।
जिला पंचकूला के लिए 40 लाभार्थियों को लोन देने लक्ष्य रखा गया है। यह जानकारी उपायुक्त डाॅ. यश गर्ग ने दी। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम है। केवल उन्हीं हरियाणा की महिला उद्यमी और ऋण के लिए आवेदन कर सकती हैं। महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक ने पहले से लिए ऋण का भुगतान किया गया हो।
इनके लिए मिलेगा ऋण
उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा महिला यातायात वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थ्री-व्हीलर, ई-रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैल्यून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटिक, फोटो कॉपी की दुकान, पापड़ बनाना, आचार बनाना, हलवाई की दुकान फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, हैंडलूम, बैग बनाना, कैंटीन सर्विस का अपना काम शुरू कर सकती हैं।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदन पत्र, राशन कार्ड/परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिर्पोट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट/अनुभव प्रमाण पत्र शामिल रहेगा।
विज्ञापन
पंचकूला। हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से मातृ शक्ति उद्यमिता योजना ग्रामीण व शहरी के अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लागू किया गया है। इस योजना के तहत महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए बैंकों के माध्यम से तीन लाख रुपये तक के ऋण दिलवाना शामिल है।
जिला पंचकूला के लिए 40 लाभार्थियों को लोन देने लक्ष्य रखा गया है। यह जानकारी उपायुक्त डाॅ. यश गर्ग ने दी। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम है। केवल उन्हीं हरियाणा की महिला उद्यमी और ऋण के लिए आवेदन कर सकती हैं। महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक ने पहले से लिए ऋण का भुगतान किया गया हो।
विज्ञापन
इनके लिए मिलेगा ऋण
उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा महिला यातायात वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थ्री-व्हीलर, ई-रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैल्यून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटिक, फोटो कॉपी की दुकान, पापड़ बनाना, आचार बनाना, हलवाई की दुकान फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, हैंडलूम, बैग बनाना, कैंटीन सर्विस का अपना काम शुरू कर सकती हैं।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदन पत्र, राशन कार्ड/परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिर्पोट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट/अनुभव प्रमाण पत्र शामिल रहेगा।