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आयोग को उपलब् ध कराएं खर्च का ब्योरा

Thu, 14 Mar 2019 01:55 AM IST
Panchkula bureau Panchkula bureau
Updated Thu, 14 Mar 2019 01:55 AM IST
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आयोग को उपलब्
ध कराएं खर्च का ब्योरा
आयोग को खर्च का ब्योरा न दिया तो होगी कार्रवाई
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-मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक
-चुनाव में होने वाले खर्च और आदर्श आचार संहिता के बारे में दी जानकारी

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर बुधवार को मुख्य चुनाव अधिकारी अजोय कुमार सिन्हा ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सिन्हा ने सभी को आदर्श आचार संहिता की गाइडलाइंस से अवगत कराया। बताया कि चुनाव के दौरान होने वाले खर्च की लिमिटेशन का पूरा ब्योरा सभी पार्टी और उनके प्रत्याशियों को आयोग को देना होगा। उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि इस बार लांच किए गए नए एप्लीकेशन के बारे में सभी दलों को जानकारी देने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा। साथ ही राजनीतिक दलों की मदद से सेक्टर 17 डीसी ऑफिस में अलग से आरओ सेल बनाया गया है। वहीं चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत और चुनाव संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 जारी किया है। इस पर कॉल कर मतदाता अपने वोटर आईडेंटिटी कार्ड बीएलओ और पोलिंग बूथ से लेकर चुनाव संबंधी अन्य जानकारी ले सकते हैं। सीईओ सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में एडिशनल चीफ इलेक्टोरल आफिसर एवं डीसी मनदीप सिंह बराड़, ज्वाइंट सीईओ अर्जुन शर्मा, एसडीएम साउथ सौरव मिश्रा, डिप्टी सीईओ जगजीत सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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ढाई गुना बढ़ा प्रत्याशी का खर्च
इस चुनाव में प्रत्याशी के खर्च को तकरीबन ढाई गुना तक बढ़ा दिया है। अब एक प्रत्याशी अपने पूरे चुनाव के दौरान 70 लाख रुपये खर्च कर सकेगा। जबकि इससे पहले 28 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान था।
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जेब में 10 हजार रुपये तक ही रख सकेंगे प्रत्याशी
अब प्रत्याशी जेब में केवल 10 हजार हजार रुपये ही रखकर चल सकेंगे। इससे अधिक राशि खर्च करने के लिए प्रत्याशी को चेक या फिर नेट बैंकिंग का सहारा लेना पड़ेगा।

प्रतिदिन अकाउंट की देनी होगी जानकारी
प्रत्याशियों को नामांकन से पूर्व किसी एक राष्ट्रीय बैंक में खाता खुलवाना होगा। इस खाते के साथ ही अन्य खातों की भी जानकारी प्रतिदिन आयोग को देनी होगी।

सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही बज सकेगा लाउडस्पीकर
इस बार लाउडस्पीकर भी सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही बजाने की अनुमति होगी।
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