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दो ड्रग तस्करों को 10-10 साल कैद
Updated Sat, 14 Jul 2018 01:48 AM IST
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पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के ध्यानार्थ.......
मध्य प्रदेश निवासी दो ड्रग तस्करों को 10-10 साल कैद
- अदालत ने एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया
- सेक्टर-17 आईएसबीटी से 2.80 किलो अफीम के साथ पकड़ा था एनसीबी ने
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। मध्यप्रदेश से 2.8 किलो अफीम लेकर यहां सप्लाई देने आए दो लोगों को जिला अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में मध्यप्रदेश के जिला मंदसौर के गांव लडूना निवासी शीफ खान (32) और सलामू खान (40) शामिल हैं। अदालत ने दोनों पर 1-1 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने दोनों ड्रग तस्करों को नशीले पदार्थ के साथ सेक्टर-17 स्थित बस अड्डे से गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, 18 और 29 के तहत केस दर्ज किया था। हालांकि, अदालत ने दोनों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 (बी) और 29 के तहत दोषी करार दिया है।
मामले के अनुसार एनसीबी सुपरिंटेंडेंट कुलदीप सिंह को सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति नशीले पदार्थ के साथ चंडीगढ़ आ रहे हैं। इसके बाद 27 अगस्त को ही सुबह एनसीबी टीम ने आईएसबीटी सेक्टर-17 में ट्रैप लगाया। जैसे ही दोनों आरोपी बस से उतरे दोनों को एनसीबी ने दबोच लिया। दोनों की जब तलाशी ली गई तो उनसे 2.8 किलो अफीम बरामद हुई।
बाक्स
पैंट में बना रखी थी स्पेशल चोर जेब
जांच में सामने आया कि तस्करों ने मादक पदार्थों की तस्करी के लिए एक स्पेशल चोर जेब बनवा रखी थी। जींस के अंदर की तरफ जेब के अंदर एक और जेब थी, जिसमें उन्होंने अफीम छिपाकर रखी हुई थी।
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चंडीगढ़, करनाल और अंबाला में करनी थी अफीम सप्लाई
दोनों तस्कर मध्य प्रदेश से अफीम लेकर सीधे सप्लाई करने चंडीगढ़ पहुंचे थे। चंडीगढ़ में डिलीवरी करने के बाद आरोपियों ने अंबाला में अफीम पहुंचानी थी और उसके बाद करनाल में देनी थी। दोनों आरोपी पिछले चार महीने से नशीले पदार्र्थों की तस्करी कर रहे थे। आरोपी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में ही मुख्य रूप से अफीम की तस्करी करते थे।
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मध्य प्रदेश निवासी दो ड्रग तस्करों को 10-10 साल कैद
- अदालत ने एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया
- सेक्टर-17 आईएसबीटी से 2.80 किलो अफीम के साथ पकड़ा था एनसीबी ने
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। मध्यप्रदेश से 2.8 किलो अफीम लेकर यहां सप्लाई देने आए दो लोगों को जिला अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में मध्यप्रदेश के जिला मंदसौर के गांव लडूना निवासी शीफ खान (32) और सलामू खान (40) शामिल हैं। अदालत ने दोनों पर 1-1 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने दोनों ड्रग तस्करों को नशीले पदार्थ के साथ सेक्टर-17 स्थित बस अड्डे से गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, 18 और 29 के तहत केस दर्ज किया था। हालांकि, अदालत ने दोनों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 (बी) और 29 के तहत दोषी करार दिया है।
मामले के अनुसार एनसीबी सुपरिंटेंडेंट कुलदीप सिंह को सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति नशीले पदार्थ के साथ चंडीगढ़ आ रहे हैं। इसके बाद 27 अगस्त को ही सुबह एनसीबी टीम ने आईएसबीटी सेक्टर-17 में ट्रैप लगाया। जैसे ही दोनों आरोपी बस से उतरे दोनों को एनसीबी ने दबोच लिया। दोनों की जब तलाशी ली गई तो उनसे 2.8 किलो अफीम बरामद हुई।
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बाक्स
पैंट में बना रखी थी स्पेशल चोर जेब
जांच में सामने आया कि तस्करों ने मादक पदार्थों की तस्करी के लिए एक स्पेशल चोर जेब बनवा रखी थी। जींस के अंदर की तरफ जेब के अंदर एक और जेब थी, जिसमें उन्होंने अफीम छिपाकर रखी हुई थी।
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चंडीगढ़, करनाल और अंबाला में करनी थी अफीम सप्लाई
दोनों तस्कर मध्य प्रदेश से अफीम लेकर सीधे सप्लाई करने चंडीगढ़ पहुंचे थे। चंडीगढ़ में डिलीवरी करने के बाद आरोपियों ने अंबाला में अफीम पहुंचानी थी और उसके बाद करनाल में देनी थी। दोनों आरोपी पिछले चार महीने से नशीले पदार्र्थों की तस्करी कर रहे थे। आरोपी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में ही मुख्य रूप से अफीम की तस्करी करते थे।