फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   निर्माण कायोऱ् पर लगी रोक हटी

निर्माण कायोऱ् पर लगी रोक हटी

Wed, 12 Sep 2018 02:16 PM IST
Updated Wed, 12 Sep 2018 02:16 PM IST
विज्ञापन
निर्माण कायोऱ् पर लगी रोक हटी
शहर में निर्माण कार्यों पर लगी रोक हटी
विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट ने दी यूटी को राहत, तीन लाख रुपये लगाया था जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शहर में निर्माण कार्यों पर लगी रोक को हटा दिया है। इससे सिटी में अब विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत जनहित के लिए किए जा रहे निर्माण कार्य रफ्तार पकड़ सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने बीते 31 जुलाई को एक आदेश में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी न लागू करने वाले राज्यों में निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। इनमें चंडीगढ़ भी शामिल था। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 के तहत नीति को लागू किया जाना जरूरी है। इस पर यूटी प्रशासन ने मंगलवार को याचिका दाखिल कर कहा कि प्रशासन की ओर से पहले ही कचरा प्रबंधन की नीति बना ली गई थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से सुनवाई के दौरान फाइल सबमिट नहीं हो पाई थी। सिटी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को लेकर प्रशासन ने कठोर पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी के लागू होने से शहर से कचरा पूरी तरह से दूर हो जाएगा। निर्माण कार्य रुकने से आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन परिस्थितियों को देखते हुए शहर में निर्माण कार्यों पर लगी रोक हटाई जाए।
विज्ञापन

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए संशोधित नीति तैयार कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राहत देते हुए निर्माण कार्यों पर लगाई गई रोक हटा दी। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर कोई पॉलिसी नहीं होने के चलते चंडीगढ़ प्रशासन पर तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed