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Panchkula News: राष्ट्रीय लोक अदालत में 19,142 मामलों में से 18,339 का समाधान

Sun, 14 Dec 2025 02:21 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 14 Dec 2025 02:21 AM IST
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18,339 out of 19,142 cases resolved in National Lok Adalat
जिला न्यायालय पंचकूला व उप-मंडल कालका में उमड़ी भीड़
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1 करोड़ 21 लाख 97 हजार 648 रुपये की निपटान राशि तय
ट्रैफिक चालान व छोटे विवादों में लोगों को बड़ा लाभ

संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। जिला न्यायालय पंचकूला और उप-मंडल कालका में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में रिकॉर्ड निपटान दर्ज किया गया। लोक अदालत के आयोजन को लेकर सुबह से ही लोग चालान और अन्य मामलों के निपटान के लिए लाइनों में लगने लगे। अदालत के एंट्री गेट से लेकर चौक तक लंबी कतारें नजर आईं। लोक अदालत में कुल 19,142 मामले उठाए गए, जिनमें से 18,339 मामलों का सफलतापूर्वक निपटान किया गया। इसके माध्यम से कुल 1 करोड़ 21 लाख 97 हजार 648 रुपये की निपटान राशि तय की गई।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, एडीआर सेंटर एवं जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) पंचकूला के अजय कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में किया गया। इसका उद्देश्य आम जनता को त्वरित, सुलभ और सौहार्दपूर्ण न्याय उपलब्ध कराना है।
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लोगों की सुविधा के लिए लगाए गए विशेष हेल्प डेस्क
लोक अदालत में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए जिला न्यायालय परिसर में विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किए गए थे। यहां लोक अदालत की बेंचों, मामलों की प्रकृति और निपटान प्रक्रिया से संबंधित जानकारी दी गई, जिससे लोगों को सही मार्गदर्शन मिला और मामलों के निपटान में तेजी आई।
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इस अवसर पर हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव जगदीप सिंह लोहान ने जिला न्यायालय पंचकूला का दौरा कर लोक अदालत की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी लोक अदालत बेंचों का भ्रमण कर पीठासीन अधिकारियों से संवाद किया और निष्पक्ष एवं सहमति आधारित निपटान पर जोर दिया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी मामले, आपराधिक समझौता योग्य प्रकरण, राजस्व, ट्रैफिक चालान, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना दावा, पारिवारिक विवाद सहित प्री-लिटिगेशन और लंबित मामलों का निपटान किया गया। खासतौर पर ट्रैफिक चालान और छोटे विवादों से जुड़े लोगों को लोक अदालत से बड़ा लाभ मिला।

अजय कुमार ने न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, कोर्ट स्टाफ, पुलिस और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सहयोग की सराहना की। साथ ही जनता से अपील की कि वे भविष्य में भी लोक अदालतों का लाभ उठाकर अपने विवादों का शांतिपूर्ण, शीघ्र और कम खर्च में समाधान करें।
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