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Wed, 30 Jan 2019 10:06 PM IST
Panchkula bureau Panchkula bureau
Updated Wed, 30 Jan 2019 10:06 PM IST
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नाबालिग से किया दुष्कर्म, दस वर्ष कटेंगे जेल में
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अदालत ने दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया, न भरने पर एक साल की अतिरिक्त कैद
अमर उजाला ब्यूरो
पटियाला। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में एडिशनल सेशन जज मनजोत कौर की अदालत ने आरोप साबित होने के बाद आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दो लाख रुपये का जुर्माना भरने के आदेश जारी किए हैं। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।

दोषी गुरविंदर सिंह उर्फ राजनदीप सिंह उर्फ राजा निवासी माडल टाउन नजदीक रविदास चौक जालंधर है। केस के मुताबिक पुलिस के पास नाबालिग के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह सरकारी नौकरी करता है। उसकी लड़की रोजाना की तरह सुबह स्कूल बस पकड़ने के लिए कालोनी के गेट पर खड़ी थी। इसी बीच एक मोटरसाइकिल सवार लड़का उसकी लड़की को विवाह का झांसा देकर बहका-फुसलाकर ले गया। बाद में पता लगा कि उसकी लड़की को गुरविंदर सिंह ले गया है। बाद में पुलिस ने काबू कर लड़की को भी 21 मई 2017 को अमृतसर से बरामद कर लिया था। पीड़ित लड़की ने पुलिस को बताया कि दोषी निहंग बाबा गुरविंदर सिंह उर्फ राजनदीप सिंह उर्फ राजा जो उसे कई धार्मिक स्थानों पर ले गया और फिर उसे एक एकेडमी में दाखिला दिलाने के बहाने ले गया। वहां रात को दोषी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने लड़की का मेडिकल करवाकर बयान अदालत में भी दर्ज कराए थे। पुलिस ने 12 मई 2017 को थाना अर्बन एस्टेट में केस दर्ज किया था।
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