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फरमानः रात एक बजे तक खुले मिले रेस्टोरेंट और डिस्को तो खैर नहीं, झेलनी होगी बड़ी कार्रवाई
Thu, 20 Jun 2019 12:04 PM IST
पंचकुला ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Thu, 20 Jun 2019 12:04 PM IST
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चंडीगढ़ में अब कोई भी रेस्टोरेंट, ढाबा, डिस्को या क्लब देर रात तक नहीं खुले रहेंगे। यदि रात एक बजे के बाद कोई बार या रेस्टोरेंट खुला मिला तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए बाकायदा डीसी मनदीप सिंह बराड़ की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल डीसी का यह आदेश अगले दो महीनों तक सिटी में लागू रहेगा।
सिटी में बढ़ रही क्राइम की घटनाओं को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन सख्त हो गया है। डिप्टी कमिश्नर ने जारी आदेश में कहा है कि अब कोई भी ढाबा रेस्टोरेंट, डिस्को और क्लब देर रात एक बजे के बाद नहीं खुलेंगे। इसके तहत रात एक बजे से सुबह 4.30 बजे के बीच कोई ढाबा, रेस्टोरेंट क्लब और डिस्को नहीं खुल सकता है।
साथ ही खाने, पीने की कोई सामग्री नहीं परोसी जा सकती। जानकारी के मुताबिक, देर रात तक ढाबा या फिर रेस्टोंरेट खुलने से सिटी में अपराध की संभावना बनी रहती है। अपराधी देर रात क्राइम करके भाग जाते हैं। ऐसे में क्राइम की घटनाओं को रोकने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने निर्देश जारी किया है। प्रशासन के नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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यहां एक्साइज नियम ही होंगे लागू
हालांकि शराब पर एक्साइज नियम ही लागू रहेंगे। इन नियमों के तहत ही इसे परोसा जाता रहेगा। यह आदेश तत्काल से 60 दिनों तक लागू रहेंगे। इसके अलावा यह निर्देश अस्पताल, केमिस्ट शॉप और पेट्रोल पंप पर नहीं लागू होगा।
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सिटी में बढ़ रही क्राइम की घटनाओं को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन सख्त हो गया है। डिप्टी कमिश्नर ने जारी आदेश में कहा है कि अब कोई भी ढाबा रेस्टोरेंट, डिस्को और क्लब देर रात एक बजे के बाद नहीं खुलेंगे। इसके तहत रात एक बजे से सुबह 4.30 बजे के बीच कोई ढाबा, रेस्टोरेंट क्लब और डिस्को नहीं खुल सकता है।
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साथ ही खाने, पीने की कोई सामग्री नहीं परोसी जा सकती। जानकारी के मुताबिक, देर रात तक ढाबा या फिर रेस्टोंरेट खुलने से सिटी में अपराध की संभावना बनी रहती है। अपराधी देर रात क्राइम करके भाग जाते हैं। ऐसे में क्राइम की घटनाओं को रोकने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन ने निर्देश जारी किया है। प्रशासन के नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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यहां एक्साइज नियम ही होंगे लागू
हालांकि शराब पर एक्साइज नियम ही लागू रहेंगे। इन नियमों के तहत ही इसे परोसा जाता रहेगा। यह आदेश तत्काल से 60 दिनों तक लागू रहेंगे। इसके अलावा यह निर्देश अस्पताल, केमिस्ट शॉप और पेट्रोल पंप पर नहीं लागू होगा।