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इमीगेशन फ्रॉड क्वीन की बेल एप्लीकेशन कैंसिल
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चंडीगढ़। कनाडा, हांगकांग, सिंगापुर और आस्ट्रेलिया में कैरियर संवारने का लालच देकर विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाली सेक्टर-51 निवासी इमीग्रेशन फ्रॉड क्वीन रश्मि नेगी की जमानत याचिका जिला अदालत ने खारिज कर दी। पुलिस ने कोर्ट में दलील दी कि मामले में अभी कुछ और खुलासे हो सकते हैं। सेक्टर-34 थाना पुलिस ने रश्मि के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120-बी और इमीग्रेशन एक्ट-24 के तहत केस दर्ज कर बीते 10 जून को उसे गिरफ्तार किया था।
पुलिस के अनुसार अंकुर सैनी ने 29 अगस्त 2018 को सेक्टर-9 स्थित पुलिस हेडक्वार्टर में शिकायत दी थी। आरोप था कि रश्मि नेगी सेक्टर-34ए स्थित एससीओ नंबर (121/122 लेवल/1) में ड्रीम ग्लोबल कंसल्टेंट्स के नाम पर इमीग्रेशन फर्म चला रही है। कंपनी की मालकिन रश्मि नेगी ने कनाडा, हांगकांग, सिंगापुर व अस्ट्रेलिया का वीजा लगवाने का वादा किया था। इसके लिए 34 लाख रुपये, पासपोर्ट व कुछ अन्य डाक्यूमेंट भी जमा करवाए थे, लेकिन उसे फर्जी वीजा दे दिया गया। जब उससे शिकायत की गई तो उसने न तो विदेश भेजा और न ही रुपये वापस लौटाए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने लीगल राय लेने के बाद सेक्टर-34 थाना पुलिस ने केस दर्ज किया। इसके अलावा 15 लोग भी सामने आए हैं, जिनका आरोप है कि रश्मि नेगी ने उनके साथ ठगी की है।
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पुलिस के अनुसार अंकुर सैनी ने 29 अगस्त 2018 को सेक्टर-9 स्थित पुलिस हेडक्वार्टर में शिकायत दी थी। आरोप था कि रश्मि नेगी सेक्टर-34ए स्थित एससीओ नंबर (121/122 लेवल/1) में ड्रीम ग्लोबल कंसल्टेंट्स के नाम पर इमीग्रेशन फर्म चला रही है। कंपनी की मालकिन रश्मि नेगी ने कनाडा, हांगकांग, सिंगापुर व अस्ट्रेलिया का वीजा लगवाने का वादा किया था। इसके लिए 34 लाख रुपये, पासपोर्ट व कुछ अन्य डाक्यूमेंट भी जमा करवाए थे, लेकिन उसे फर्जी वीजा दे दिया गया। जब उससे शिकायत की गई तो उसने न तो विदेश भेजा और न ही रुपये वापस लौटाए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने लीगल राय लेने के बाद सेक्टर-34 थाना पुलिस ने केस दर्ज किया। इसके अलावा 15 लोग भी सामने आए हैं, जिनका आरोप है कि रश्मि नेगी ने उनके साथ ठगी की है।
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