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एक लाख से ज्यादा कारोबारी, 70 के पास ही है ट्रेड लाइसेंस
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एक लाख से ज्यादा कारोबारी, 70 के पास ही है ट्रेड लाइसेंस
- बिना लाइसेंस कारोबारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी पूरी
- आठ हजार बड़े कारोबारी चिन्हित, नोटिस भेजना किया शुरू
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। जिले की जनसंख्या करीब 20 लाख है। इसमें करीब एक लाख से ज्यादा छोटे-बड़े कारोबारी हैं। लेकिन हैरानी की बात है जिले में मात्र 70 ऐसे कारोबारी हैं जिन्होंने निगम से ट्रेड लाइसेंस जारी करवा रखा है। ऐसे में बाकी के कारोबारियों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने शिकंजा कसने की तैयारी पूरी कर ली है। प्रथम चरण में करीब आठ हजार बड़े कारोबारियों को निगम नोटिस भेजेगा। यदि कारोबारियों ने नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया तो वह विभागीय कार्रवाई को मजबूर होगा। नगर निगम एक्ट 1994 की धारा 330, 331, 335 एवं 336 के अनुसार किसी भी कारोबार को चलाने से पहले कारोबारी को ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी होता है। लेकिन आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जिले में मात्र 70 लोगों के पास ट्रेड लाइसेंस है। अब इस शर्मनाक आंकड़े को बदलने के लिए पंचकूला नगर निगम ने कमर कस ली है।
नगर निगम प्रशासक राजेश जोगपाल ने बताया कि शहर में किसी भी स्थान को कारोबार के लिए उपयोग करने से पहले निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी होता है। लेकिन निगम के रिकॉर्ड के अनुसार शहर के मात्र 70 लोगों के पास ट्रेड लाइसेंस है और पंचकूला जिला के लगभग एक लाख कारोबारी बिना ट्रेड लाइसेंस के अपना कारोबार कर रहे हैं, जो कि निगम के कानून के अनुसार गलत है। निगम द्वारा जिला पंचकूला के कारोबारियों को ट्रेड लाइसेंस बनवाने के लिए नोटिस प्रक्रिया शुरू की जा रही है और सबसे पहले पंचकूला के इंडस्ट्रियल एरिया में कारोबार कर रहे लोगों को नोटिस भेजा जाएगा। इसके बाद एक-एक करके जिला पंचकूला में हर प्रकार के कारोबारी को निगम से ट्रेड लाइसेंस बनवाने के लिए नोटिस भेजे जाएंगे।
नोटिस के 30 दिन में करना होगा अप्लाई
निगम प्रशासक राजेश जोगपाल ने बताया कि कारोबारी को नोटिस मिलने के 30 दिन के भीतर सेक्टर-4 स्थित निगम कार्यालय अथवा ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। अन्यथा निगम द्वारा कारोबारी के खिलाफ निगम के कानून के अनुसार कार्रवाई शुरू की जाएगी। जो कारोबारी ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाएगा निगम कानून के अनुसार उस कारोबारी पर हर साल 5000 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। निगम कमिश्नर द्वारा निगम के जोनल टेक्सैशन अधिकारी को इस नोटिस प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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- बिना लाइसेंस कारोबारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी पूरी
- आठ हजार बड़े कारोबारी चिन्हित, नोटिस भेजना किया शुरू
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। जिले की जनसंख्या करीब 20 लाख है। इसमें करीब एक लाख से ज्यादा छोटे-बड़े कारोबारी हैं। लेकिन हैरानी की बात है जिले में मात्र 70 ऐसे कारोबारी हैं जिन्होंने निगम से ट्रेड लाइसेंस जारी करवा रखा है। ऐसे में बाकी के कारोबारियों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने शिकंजा कसने की तैयारी पूरी कर ली है। प्रथम चरण में करीब आठ हजार बड़े कारोबारियों को निगम नोटिस भेजेगा। यदि कारोबारियों ने नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया तो वह विभागीय कार्रवाई को मजबूर होगा। नगर निगम एक्ट 1994 की धारा 330, 331, 335 एवं 336 के अनुसार किसी भी कारोबार को चलाने से पहले कारोबारी को ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी होता है। लेकिन आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जिले में मात्र 70 लोगों के पास ट्रेड लाइसेंस है। अब इस शर्मनाक आंकड़े को बदलने के लिए पंचकूला नगर निगम ने कमर कस ली है।
नगर निगम प्रशासक राजेश जोगपाल ने बताया कि शहर में किसी भी स्थान को कारोबार के लिए उपयोग करने से पहले निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी होता है। लेकिन निगम के रिकॉर्ड के अनुसार शहर के मात्र 70 लोगों के पास ट्रेड लाइसेंस है और पंचकूला जिला के लगभग एक लाख कारोबारी बिना ट्रेड लाइसेंस के अपना कारोबार कर रहे हैं, जो कि निगम के कानून के अनुसार गलत है। निगम द्वारा जिला पंचकूला के कारोबारियों को ट्रेड लाइसेंस बनवाने के लिए नोटिस प्रक्रिया शुरू की जा रही है और सबसे पहले पंचकूला के इंडस्ट्रियल एरिया में कारोबार कर रहे लोगों को नोटिस भेजा जाएगा। इसके बाद एक-एक करके जिला पंचकूला में हर प्रकार के कारोबारी को निगम से ट्रेड लाइसेंस बनवाने के लिए नोटिस भेजे जाएंगे।
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नोटिस के 30 दिन में करना होगा अप्लाई
निगम प्रशासक राजेश जोगपाल ने बताया कि कारोबारी को नोटिस मिलने के 30 दिन के भीतर सेक्टर-4 स्थित निगम कार्यालय अथवा ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। अन्यथा निगम द्वारा कारोबारी के खिलाफ निगम के कानून के अनुसार कार्रवाई शुरू की जाएगी। जो कारोबारी ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाएगा निगम कानून के अनुसार उस कारोबारी पर हर साल 5000 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। निगम कमिश्नर द्वारा निगम के जोनल टेक्सैशन अधिकारी को इस नोटिस प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
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