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सुनपेड अग्निकांड में पूरी नहीं हो पाई सुनवाई
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सुनपेड अग्निकांड में पूरी नहीं हो पाई सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित गांव सुनपेड में हुए अग्निकांड मामले में वीरवार को पंचकूला की सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले के सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 फरवरी निर्धारित की है। सीबीआई द्वारा बनाए गए सभी 12 आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत न मिलने के चलते मामले में आज फैसला होना था।
बचाव पक्ष वकील अभिषेक राणा ने बताया कि पिछली सुनवाई में सीबीआई ने 12 आरोपियों की क्लोजर रिपोर्ट फाइल की थी, जिसमें एक आरोपी नाबालिग है। कोर्ट ने वीरवार को इस पर फैसला सुनाना था, लेकिन अब मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्षों में बहस होगी। इसके बाद कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाएगा।
गौरतलब है कि फरीदाबाद के सुनपेड गांव में 20 अक्तूबर 2015 को हुए अग्निकांड में दो बच्चों की मौत हो गई थी और उनके माता-पिता आग में झुलस गए थे। पुलिस ने पीड़ित जितेंद्र की शिकायत पर एक नाबालिग सहित 12 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। सरकार ने पीड़ित परिवार की मांग पर 27 अक्तूबर 2015 को मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। वहीं चार्जशीट दाखिल न होने के चलते सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी।
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अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित गांव सुनपेड में हुए अग्निकांड मामले में वीरवार को पंचकूला की सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले के सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 फरवरी निर्धारित की है। सीबीआई द्वारा बनाए गए सभी 12 आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत न मिलने के चलते मामले में आज फैसला होना था।
बचाव पक्ष वकील अभिषेक राणा ने बताया कि पिछली सुनवाई में सीबीआई ने 12 आरोपियों की क्लोजर रिपोर्ट फाइल की थी, जिसमें एक आरोपी नाबालिग है। कोर्ट ने वीरवार को इस पर फैसला सुनाना था, लेकिन अब मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्षों में बहस होगी। इसके बाद कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया जाएगा।
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गौरतलब है कि फरीदाबाद के सुनपेड गांव में 20 अक्तूबर 2015 को हुए अग्निकांड में दो बच्चों की मौत हो गई थी और उनके माता-पिता आग में झुलस गए थे। पुलिस ने पीड़ित जितेंद्र की शिकायत पर एक नाबालिग सहित 12 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। सरकार ने पीड़ित परिवार की मांग पर 27 अक्तूबर 2015 को मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। वहीं चार्जशीट दाखिल न होने के चलते सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी।
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