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अफीम तस्करी के आरोप में दो व्यक्तियों को सुनाया सजा
Updated Sun, 09 Sep 2018 10:08 PM IST
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दो अफीम तस्करो को जेल
मानसा। स्थानीय अदालत ने अफीम तस्करी के आरोप में दो लोगों को सजा व जुर्माने का फैसला सुनाया है।
थाना सरदूलगढ़ की पुलिस ने 1 जनवरी 2012 को राजपाल सिंह वासी खडियाल कोठे संगरूर व काला सिंह वासी सुनाम के पास से दो किलो अफीम बरामद की थी। उनके खिलाफ मामला दर्ज करके सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया गया। इस केस की सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज मानसा दलजीत सिंह की अदालत ने उक्त लोगों को अफीम तस्करी का दोषी मानते हुए चार-चार साल की सजा व 25-25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को एक-एक साल की अधिक सजा काटनी होगी।
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मानसा। स्थानीय अदालत ने अफीम तस्करी के आरोप में दो लोगों को सजा व जुर्माने का फैसला सुनाया है।
थाना सरदूलगढ़ की पुलिस ने 1 जनवरी 2012 को राजपाल सिंह वासी खडियाल कोठे संगरूर व काला सिंह वासी सुनाम के पास से दो किलो अफीम बरामद की थी। उनके खिलाफ मामला दर्ज करके सुनवाई के लिए अदालत में पेश किया गया। इस केस की सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज मानसा दलजीत सिंह की अदालत ने उक्त लोगों को अफीम तस्करी का दोषी मानते हुए चार-चार साल की सजा व 25-25 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को एक-एक साल की अधिक सजा काटनी होगी।