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चेक बाउंस के दो मामलों में दो को डेढ़ साल कैद, जुर्माना
Updated Wed, 18 Apr 2018 10:04 PM IST
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चेक बाउंस के दो मामलों में दो को डेढ़ साल कैद
होशियारपुर। सीजेएम आशीष सालदी की कोर्ट ने चेक बाउंस के दो अलग अलग मामलों मे सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें डेढ़ डेढ़ साल कैद, पांच पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोनों दोषियों को एक एक महीना और सजा काटनी होगी। उल्लेखनीय है कि 15 जून 2016 को यूको बैंक ने शिकायत दी थी कि सुनीता देवी पत्नी संदीप कुमार निवासी होशियारपुर ने उनके बैंक से तीन लाख का लोन लिया था, जबकि गुरविंदर सिंह पुत्र जगजीवन सिंह निवासी होशियारपुर ने बैंक से साढ़े तीन लाख का लोन लिया था। लेकिन जब बैंक ने लोन की किश्तों संबंधी पूछा तो दोनों के बाउंस हो गए थे। आज कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए उन्हें डेढ़ डेढ़ साल कैद की सजा सुनाई।
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होशियारपुर। सीजेएम आशीष सालदी की कोर्ट ने चेक बाउंस के दो अलग अलग मामलों मे सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें डेढ़ डेढ़ साल कैद, पांच पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोनों दोषियों को एक एक महीना और सजा काटनी होगी। उल्लेखनीय है कि 15 जून 2016 को यूको बैंक ने शिकायत दी थी कि सुनीता देवी पत्नी संदीप कुमार निवासी होशियारपुर ने उनके बैंक से तीन लाख का लोन लिया था, जबकि गुरविंदर सिंह पुत्र जगजीवन सिंह निवासी होशियारपुर ने बैंक से साढ़े तीन लाख का लोन लिया था। लेकिन जब बैंक ने लोन की किश्तों संबंधी पूछा तो दोनों के बाउंस हो गए थे। आज कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए उन्हें डेढ़ डेढ़ साल कैद की सजा सुनाई।