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हत्या में पत्नी दोषी करार
Updated Thu, 13 Jul 2017 01:55 AM IST
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दुपट्टे से गला दबाकर की थी हत्या, पत्नी दोषी करार
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
दुपट्टे से पति की गला दबाकर हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने खुड्डा अली शेर निवासी गीता देवी (29) को दोषी करार दिया है। अदालत उसे 14 जुलाई को सजा सुनाएगी। गीता के खिलाफ उसकी सास की शिकायत पर सेक्टर-11 पुलिस ने संबंधित केस दर्ज किया था।
पुलिस में दी शिकायत में मूलरूप से पानीपत निवासी और वर्तमान में माधव कॉलोनी, खुड्डा अली शेर निवासी शकुंतला देवी ने कहा था कि वह यहां दो बेटों सतीश और बंटी के साथ रहती है। सतीश की शादी गीता से हुई थी और उनके चार बच्चे हैं। सतीश शराब का आदी था। इस कारण उसका अक्सर पत्नी से झगड़ा होता रहता था। 12 अक्तूबर 2015 को सतीश सुबह 11 बजे ही शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा। इसे लेकर उसका गीता से फिर झगड़ा हुआ। उसने उससे मारपीट की तो गीता अंदर कमरे में गई और अपना दुपट्टा लेकर आई। आरोप के अनुसार इसके बाद उसने सतीश का गला दुपट्टे में फंसाया और उसे घसीटकर कमरे में ले गई।
शकुंतला देवी के अनुसार गीता सतीश को गिराकर उसकी छाती पर बैठ गई और दुपट्टे से उसका गला घोंटने लगी। इस दौरान शिकायतकर्ता बेहोश हो गई। शाम को 6-7 बजे जब उसे होश आया तो उसने बेटे के बारे में पूछा। इस पर उसे बताया गया कि उसके बेटे की ज्यादा शराब पीने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस को उसने गीता द्वारा सतीश की गला दबाकर हत्या करने की बात कही। इस पर पुलिस ने सतीश का पोस्टमार्टम कराया तो उसकी मौत का कारण गला दबाकर होने से सामने आया। इस पर पुलिस ने 15 अक्तूबर को पुलिस ने हत्या की धारा के तहत केस दर्ज किया। इसके अगले रोज पुलिस ने गीता को गिरफ्तार कर लिया था।
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- अदालत शुक्रवार को सुनाएगी सजा
- सास ने बहू के खिलाफ कराया था केस दर्ज
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
दुपट्टे से पति की गला दबाकर हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने खुड्डा अली शेर निवासी गीता देवी (29) को दोषी करार दिया है। अदालत उसे 14 जुलाई को सजा सुनाएगी। गीता के खिलाफ उसकी सास की शिकायत पर सेक्टर-11 पुलिस ने संबंधित केस दर्ज किया था।
पुलिस में दी शिकायत में मूलरूप से पानीपत निवासी और वर्तमान में माधव कॉलोनी, खुड्डा अली शेर निवासी शकुंतला देवी ने कहा था कि वह यहां दो बेटों सतीश और बंटी के साथ रहती है। सतीश की शादी गीता से हुई थी और उनके चार बच्चे हैं। सतीश शराब का आदी था। इस कारण उसका अक्सर पत्नी से झगड़ा होता रहता था। 12 अक्तूबर 2015 को सतीश सुबह 11 बजे ही शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा। इसे लेकर उसका गीता से फिर झगड़ा हुआ। उसने उससे मारपीट की तो गीता अंदर कमरे में गई और अपना दुपट्टा लेकर आई। आरोप के अनुसार इसके बाद उसने सतीश का गला दुपट्टे में फंसाया और उसे घसीटकर कमरे में ले गई।
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शकुंतला देवी के अनुसार गीता सतीश को गिराकर उसकी छाती पर बैठ गई और दुपट्टे से उसका गला घोंटने लगी। इस दौरान शिकायतकर्ता बेहोश हो गई। शाम को 6-7 बजे जब उसे होश आया तो उसने बेटे के बारे में पूछा। इस पर उसे बताया गया कि उसके बेटे की ज्यादा शराब पीने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस को उसने गीता द्वारा सतीश की गला दबाकर हत्या करने की बात कही। इस पर पुलिस ने सतीश का पोस्टमार्टम कराया तो उसकी मौत का कारण गला दबाकर होने से सामने आया। इस पर पुलिस ने 15 अक्तूबर को पुलिस ने हत्या की धारा के तहत केस दर्ज किया। इसके अगले रोज पुलिस ने गीता को गिरफ्तार कर लिया था।
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- अदालत शुक्रवार को सुनाएगी सजा
- सास ने बहू के खिलाफ कराया था केस दर्ज