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डीसी ने लगाई धारा-144, रैली धरना पर रोक
Updated Tue, 13 Jun 2017 09:07 PM IST
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डीसी ने लगाई धारा-144, रैली-धरने पर रोक
चंडीगढ़। अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी संगठन या यूनियन रैली-प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। डीसी अजीत बालाजी जोशी ने धारा-144 लागू कर रैली व धरने पर रोक लगा दी है। रैली व धरने के लिए प्रशासन ने सेक्टर-25 रैली ग्राउंड की जगह सुनिश्चित की है। यहां भी प्रदर्शन से पहले डीसी से लिखित में अनुमति लेनी होगी। धारा-144 के तहत पांच या उससे अधिक लोग अगर शहर के सार्वजनिक स्थल पर कानून व्यवस्था को भंग करते हैं, तो उन पर धारा-144 के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने निर्देश में यह स्पष्ट किया है कि धारा-144 पुलिस, पैरा मिलिट्री और सरकारी कर्मचारी पर कामकाज के दौरान नहीं लगेगी। वहीं, एसडीएम या डीसी ने जिस प्रदर्शन के लिए पहले मंजूरी दे दी है, उन पर भी यह फैसला लागू नहीं होगा। ये निर्देश 20 जून से 18 अक्तूबर तक मान्य रहेंगे।
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चंडीगढ़। अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी संगठन या यूनियन रैली-प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। डीसी अजीत बालाजी जोशी ने धारा-144 लागू कर रैली व धरने पर रोक लगा दी है। रैली व धरने के लिए प्रशासन ने सेक्टर-25 रैली ग्राउंड की जगह सुनिश्चित की है। यहां भी प्रदर्शन से पहले डीसी से लिखित में अनुमति लेनी होगी। धारा-144 के तहत पांच या उससे अधिक लोग अगर शहर के सार्वजनिक स्थल पर कानून व्यवस्था को भंग करते हैं, तो उन पर धारा-144 के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने निर्देश में यह स्पष्ट किया है कि धारा-144 पुलिस, पैरा मिलिट्री और सरकारी कर्मचारी पर कामकाज के दौरान नहीं लगेगी। वहीं, एसडीएम या डीसी ने जिस प्रदर्शन के लिए पहले मंजूरी दे दी है, उन पर भी यह फैसला लागू नहीं होगा। ये निर्देश 20 जून से 18 अक्तूबर तक मान्य रहेंगे।