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नए साल में आम लोगों पर पड़ेगी महंगाई की मार

Wed, 12 Dec 2018 01:40 AM IST
Updated Wed, 12 Dec 2018 01:40 AM IST
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नए साल में आम लोगों पर पड़ेगी महंगाई की मार
नए साल में शहरवासियों की जेब होगी ढीली
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सबहेड
जनवरी 2019 से पानी के बिल के साथ 30 प्रतिशत सीवरेज सेस भी देना पड़ेगा

- अब तक 350 रुपये में मिलने वाला पानी का टैंकर 500 रुपये में मिलेगा

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। नए साल में शहरवासियों की जेब ढीली होने जा रही है। जनवरी 2019 से पानी के बिल के साथ 30 प्रतिशत सीवरेज सेस भी अदा करना पड़ेगा। इतना ही नहीं नए मकानों में सीवरेज कनेक्शन लेना भी चार हजार रुपये तक महंगा हो जाएगा। इसके साथ ही अवैध कनेक्शन के द्वारा पानी चोरी करने पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा। इस बदलाव को लेकर यूटी प्रशासन ने शहरवासियों से आपत्तियां और सुझाव मांगे थे, जिसकी समयावधि मंगलवार को खत्म हो गई। अब पूर्व में जारी नोटिफिकेशन को ही फाइनल मानकर इसे लागू कर दिया गया है।

30 फीसदी बढ़ा सीवरेज सेस
शहर में पानी की बर्बादी के साथ ही पानी की चोरी रोकने के लिए प्रशासन सख्त रुख अपनाने जा रहा है। सिटी के लोगों को पानी के बिल के साथ जनवरी माह से 30 प्रतिशत बढ़ा हुआ सीवरेज सेस देना होगा। यूटी प्रशासन की ओर पहले ही इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। आंकड़ों पर गौर करें तो 1000 रुपये के बिल पर अब 300 रुपये सीवरेज सेस देना पड़ेगा। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के पानी का बिल अब तक 1000 रुपये आता था तो उसे जनवरी से 1300 रुपये का बिल जमा करना होगा।
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20 हजार रुपये तक का लगेगा सरचार्ज
प्रशासन ने शहर में नई इमारतों और मकानों में सीवरेज कनेक्शन लेना भी महंगा कर दिया गया है। 500 स्क्वायर फीट के फ्लैट से एक हजार, एक हजार स्क्वायर फीट के फ्लैट से दो हजार और एक हजार अधिक स्क्वायर फीट वाले फ्लैट से 4 हजार रुपये चार्ज किया जाएगा। वहीं, दस मरले के घर से दो हजार रुपये चार्ज किए जाएंगे। नए बनने वाले एक कनाल के घर पर सीवरेज कनेक्शन के लिए दस हजार रुपये का शुल्क चार्ज होगा। होटल, कामर्शियल इमारतें और संस्थानों से 20 हजार रुपये का शुल्क चार्ज किया जाएगा। साथ ही पानी का टैंकर जो 350 रुपये में मिलता था, उसका रेट भी बढ़ाकर 500 कर दिया जाएगा।
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अवैध कनेक्शन पर होगी कार्रवाई
सीवरेज सेस लगाने संबंधी अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रशासन ने यह भी तय किया है कि अगर कोई अवैध कनेक्शन पानी की लाइन के साथ जोड़ता है तो पहली बार 5 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा वहीं दूसरी बार ऐसा करते पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना चार्ज किया जाएगा। ध्यान रहे कि नगर निगम के गांवों एवं स्लम कालोनियों में पेयजल के अवैध कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं के पानी के मीटर लगाकर और वन टाइम पेनल्टी लेकर उनके कनेक्शन वैध करने का प्रस्ताव पारित हो चुका है।


5 हजार रुपये देना होगा जुर्माना
नए नियम के अनुसार शहर के हर वाशिंग स्टेशन वाले को शैलो ट्यूबवेल लगाना जरूरी होगा। उसके बिना गाड़ियों की धुलाई पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अधिसूचना जारी होने के बाद शैलो ट्यूबवेल लगाने के लिए तीन माह का समय दिया जाएगा। ऐसा न करने वाले स्टेशन से वन टाइम दो लाख रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। इसके बाद जब तक शैलो ट्यूबवेल नहीं लग जाता तब तक हर दिन के हिसाब से 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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