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Palwal News: मतदाता 30 सितंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावे व आपत्तियां
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हथीन। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में त्रुटियों को दुरुस्त कराने के लिए मतदाताओं को दावे व आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया है। निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम हरिराम ने बताया कि मतदाता 30 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। बिना ठोस कारण किसी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा। यदि किसी मतदाता को नाम हटाए जाने संबंधी सूचना मिलती है तो वह निर्धारित समय में अपना जवाब दाखिल कर सकता है। प्राप्त दावे और आपत्तियों का निस्तारण 28 अक्तूबर तक किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 नवंबर को होगा। एसडीएम ने बताया कि पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो फार्म-6 भरकर नाम शामिल कराने का दावा कर सकता है। नाम, पता, आयु या फोटो में गलती होने पर फार्म-8 के माध्यम से संशोधन कराया जा सकता है। वहीं अपात्र, मृत या स्थानांतरित मतदाता का नाम हटवाने के लिए फार्म-7 का उपयोग किया जाएगा। संवाद
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उन्होंने बताया कि आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। बिना ठोस कारण किसी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा। यदि किसी मतदाता को नाम हटाए जाने संबंधी सूचना मिलती है तो वह निर्धारित समय में अपना जवाब दाखिल कर सकता है। प्राप्त दावे और आपत्तियों का निस्तारण 28 अक्तूबर तक किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 नवंबर को होगा। एसडीएम ने बताया कि पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो फार्म-6 भरकर नाम शामिल कराने का दावा कर सकता है। नाम, पता, आयु या फोटो में गलती होने पर फार्म-8 के माध्यम से संशोधन कराया जा सकता है। वहीं अपात्र, मृत या स्थानांतरित मतदाता का नाम हटवाने के लिए फार्म-7 का उपयोग किया जाएगा। संवाद
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