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अब अधिक आयु वालों को नहीं मिलेगा दाखिला

Wed, 05 Oct 2016 05:34 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 05 Oct 2016 05:34 PM IST
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Those above will not now enrolled
School - फोटो : File Photo

 स्कूलों में अब अधिक आयु वाले बच्चों को प्रवेश नहीं मिलेगा। शिक्षा विभाग ने स्कूल में दाखिले के लिए आयु सीमा निर्धारित कर दी है। यदि बच्चे की आयु नियम के मुताबिक नहीं हुई तो उसे स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा।

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गौरतलब है सरकारी व निजी स्कूलों में शिक्षा नियमावली के अनुसार प्रवेश न देकर अपनी मनमर्जी से अधिकतम या न्यूनतम आयु को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इससे शिक्षा नियमावली का उल्लंघन हो रहा है। अब विभाग ने कक्षा पहली से 12वीं तक शिक्षा नियमावली में आयु निर्धारित कर दी है।  
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सरकारी स्कूलों में शिक्षा नियमावली की धारा 186 के अनुसार कक्षा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु पांच वर्ष एवं दसवीं में प्रवेश के लिए  अधिकतम आयु 20 वर्ष तथा 12वीं के लिए अधिकतम आयु 22 वर्ष निर्धारित की है। 
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इससे स्कूलों में आयु के अनुसार ही विद्यार्थियों को दाखिला देना होगा।

हथीन के खंड शिक्षा अधिकारी शगीर अहमद ने बताया कि निदेशालय ने आदेश जारी किए हैं कि नौवीं व 11 वीं कक्षा के लिए न्यूनतम व अधिकतम आयु निर्धारित की गई है। आदेशों में हरियाणा एजूकेशन एक्ट 1995 नियमावली की प्रति दाखिले को लेकर अनुपालन करना जरूरी है। स्कूल मुखियाओं को अवगत करा दिया गया है। 


नौवीं से 12वीं तक एनरॉलमेंट रिटर्न स्कूलों द्वारा भेजे गए ऑनलाइन आधार पर ही विद्यार्थियों के एनरॉलमेंट नंबर जारी होते हैं। एनरॉलमेंट रिटर्न ऑनलाइन भरने वाले कॉलम  में आयु का कॉलम भी निर्धारित किया गया है। नौवीं में एनरॉलमेंट रिटर्न में विद्यार्थियों की जो जन्मतिथि स्कूलों द्वारा भेजी जाती है दसवीं कक्षा के परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्शाई जाती है। इस संबंध में बोर्ड कार्यालय द्वारा 10वीं परीक्षा के प्रवेश फॉर्म भरवाए जाते हैं। स्कूलों द्वारा भेजी गई जन्मतिथि के अनुसार ही पात्रता शर्तें जांच करके रोल नंबर जारी कर दिए जाते हैं।

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