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Palwal News: उपायुक्त ने गांव बाबूपुर के दो पंचों को किया पदच्युत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 07 Aug 2025 12:10 AM IST
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Deputy commissioner removed two panchs of village Babupur
उपायुक्त ने गांव बाबूपुर के दो पंचों को किया पदच्युतसंवाद न्यूज एजेंसी
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नूंह। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51(3)(ई) के तहत कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के साथ कदाचार का दोषी मानते हुए उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने ग्राम पंचायत बाबूपुर के दो पंचों को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटाने (पदच्युत) के आदेश पारित किए हैं।

उपायुक्त ने आदेश पारित कर गांव के वार्ड नंबर 4 की पंच जानिस्ता व वार्ड नंबर 5 के पंच साजिद को अपने कर्तव्य के निर्वहन में कदाचार का दोषी व पद पर बने रहने के लिए लोकहित में अवांछनीय मानते हुए उनके पद से हटाने के आदेश जारी किए है। साथ ही, उन्होंने खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, नूंह को निर्देश दिए हैं कि वे हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51(2) के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई करते हुए उपायुक्त कार्यालय को रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए।
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