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20 एकड़ में अवैध रूप से काटी जा रही पांच कॉलोनियों में की तोड़फोड़
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पलवल। नगर योजनाकार विभाग ने बृहस्पतिवार को जिले के अंदर अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनी में बड़ी कार्रवाई की गई। विभाग ने शहरी क्षेत्र में अलीगढ़ रोड स्थित गांव किठवाड़ी के समीप करीब 20 एकड़ में काटी रही पांच अवैध कॉलोनियों में किए गए निर्माण धराशायी कर दिए। इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा।
जिला नगर योजनाकार देवेंद्र पाल ने बताया कि गांव किठवाड़ी की राजस्व संपदा में अवैध रूप से पांच कॉलोनी विकसित की जा रही थी, जिनपर कार्रवाई की गई है। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि वे इन अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीद हेतु प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में न आएं। ऐसी कॉलोनी में किसी भी तरह की जमीन खरीद कर निर्माण न करें। डीलर अपने फायदे कर आपका नुकसान कर देगा। इसलिए अवैध कॉलोनियों में निवेश करने से पहले एक बार जांच अवश्य कर लें। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनी काटने वाले को नहीं बख्शा जाएगा। कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी गई है। साथ ही इन स्थानों पर चेतावनी संबंधित बोर्ड भी लगवाए जाएंगे।
दो निर्माणाधीन मकान भी तोड़े
विभाग की टीम ने जेसीबी मशीन की मदद से दो निर्माणाधीन मकान भी तोड़ दिए। इसके अलावा तीन दुकानों, एक डीलर कार्यालय, 10 चहार दीवारों व 40 डीपीसी को भी तोड़ा गया है।
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बंद हैं रजिस्ट्री
हरियाणा सरकार ने नई कॉलोनियां काटकर निर्माण कार्य पर पिछले कई सालों से रोक लगा रखी है। ऐसे में जो भी डीलर कॉलोनियों का निर्माण करने की कोशिश में हैं, उनपर कार्रवाई की जा रही है। कृषि भूमि पर प्लाटिंग करने के लिए 7ए कानून के तहत रोक लगी है। शहरी क्षेत्र में कॉलोनियों के निर्माण के लिए नगर परिषद से एनओसी लेनी जरूरी है। फिलहाल एनओसी जारी नहीं की जा रही है।
पहले भी हो चुकी है कार्रवाई
करीब ढाई सौ अवैध कॉलोनियां पलवल में विकसित हो चुकी है। जिनको प्रशासन द्वारा चिह्नित किया जा चुका है। इनमें से 200 कॉलोनाइजर के खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है। करीब दो साल से लगातार इनपर कार्रवाई की जा रही है। कई कॉलोनियों में कराए गए निर्माण भी ध्वस्त किए जा चुके हैं।
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जिला नगर योजनाकार देवेंद्र पाल ने बताया कि गांव किठवाड़ी की राजस्व संपदा में अवैध रूप से पांच कॉलोनी विकसित की जा रही थी, जिनपर कार्रवाई की गई है। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि वे इन अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीद हेतु प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में न आएं। ऐसी कॉलोनी में किसी भी तरह की जमीन खरीद कर निर्माण न करें। डीलर अपने फायदे कर आपका नुकसान कर देगा। इसलिए अवैध कॉलोनियों में निवेश करने से पहले एक बार जांच अवश्य कर लें। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनी काटने वाले को नहीं बख्शा जाएगा। कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी गई है। साथ ही इन स्थानों पर चेतावनी संबंधित बोर्ड भी लगवाए जाएंगे।
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दो निर्माणाधीन मकान भी तोड़े
विभाग की टीम ने जेसीबी मशीन की मदद से दो निर्माणाधीन मकान भी तोड़ दिए। इसके अलावा तीन दुकानों, एक डीलर कार्यालय, 10 चहार दीवारों व 40 डीपीसी को भी तोड़ा गया है।
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बंद हैं रजिस्ट्री
हरियाणा सरकार ने नई कॉलोनियां काटकर निर्माण कार्य पर पिछले कई सालों से रोक लगा रखी है। ऐसे में जो भी डीलर कॉलोनियों का निर्माण करने की कोशिश में हैं, उनपर कार्रवाई की जा रही है। कृषि भूमि पर प्लाटिंग करने के लिए 7ए कानून के तहत रोक लगी है। शहरी क्षेत्र में कॉलोनियों के निर्माण के लिए नगर परिषद से एनओसी लेनी जरूरी है। फिलहाल एनओसी जारी नहीं की जा रही है।
पहले भी हो चुकी है कार्रवाई
करीब ढाई सौ अवैध कॉलोनियां पलवल में विकसित हो चुकी है। जिनको प्रशासन द्वारा चिह्नित किया जा चुका है। इनमें से 200 कॉलोनाइजर के खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है। करीब दो साल से लगातार इनपर कार्रवाई की जा रही है। कई कॉलोनियों में कराए गए निर्माण भी ध्वस्त किए जा चुके हैं।