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हत्या के प्रयास में 12 को सात-सात साल की सजा

Fri, 18 Mar 2016 10:42 PM IST
ब्यूराो अमर उजाला
ब्यूराो अमर उजाला Updated Fri, 18 Mar 2016 10:42 PM IST
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seven years inprisionment of twelve
कोर्ट - फोटो : demo

 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद सिरोय की अदालत ने हत्या के प्रयास के करीब पांच वर्ष पुराने एक मामले में 12 लोगों को सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 43500 रुपए का आर्थिक दंड़ भी लगाया है। मामले में सभी आरोपियों को बृहस्पतिवार को दोषी करार देते हुए हिरासत में ले लिया गया था। वहीं दूसरे पक्ष के तीन लोगों को न्यायालय ने बरी कर दिया था।

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गांव सौंदहद निवासी हरि सिंह ने 19 जुलाई, 2011 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह खेतीबाड़ी का काम करते हैं। शिकायत के अनुसार वे शाम के समय अपने परिवार के भरतलाल के मकान पर आकाश व सुदंर के साथ बैठे थे। रंजिश के चलते गांव निवासी रणजीत, टिंकू, देवेंद्र, राजीव, सतवीर, दानी, अंगूछर, उदयपाल, सतपाल, राजपाल, महीपाल, बलजीत व मनोज ने लाठी, बल्लम, फरसा व तलवारों से उन पर हमला कर दिया।
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शोर सुनकर भीम सिंह, जयपाल, प्रताप, राजेश व अमरवती वहां आ गए और उन्हें बचाने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर घायल कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष के अनूप ने नेपाल सहित परिवार के दूसरे सदस्यों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था।
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अदालत ने 17 मार्च को अनूप पक्ष की तरफ से दर्ज कराए मुकदमे को खारिज कर आरोपियों को बरी कर दिया था, जबकि हरि सिंह की शिकायत पर दर्ज हुए मामले में दोषी करार दिए देवेंद्र, गुरुदीप, राजीव, टीका उर्फ नरेंद्र, महीपाल, सतपाल, दानी उर्फ दानवीर, उदयपाल, राजपाल, मनोज, बलजीत व सतवीर को सात साल की सजा और प्रत्येक को 43,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। आदेश के अनुसार जुर्माना ना अदा करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
                       

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