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Palwal News: सीएम विंडो पर की गई शिकायत पर छह साल बाद कार्रवाई
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पुन्हाना। 2020 में सीएम विंडो पर दर्ज कराई गई शिकायत पर करीब छह वर्ष बाद नगरपालिका प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है। शिकायत में जिन लोगों पर सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण का आरोप लगाया गया था, वही सही नहीं पाया गया। हालांकि, पैमाइश में अन्य लोगों द्वारा सार्वजनिक मार्ग पर कब्जा करने की बात सामने आई, जिसके बाद नगरपालिका प्रशासन ने संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर दिए हैं। 23 जुलाई 2020 को पुन्हाना हाई स्कूल के निकट मस्जिद के पास 33 फुट चौड़े रास्ते पर अवैध कब्जे की शिकायत की गई थी।
शिकायतकर्ता जाकिर निवासी पुन्हाना ने आरोप लगाया था कि नरेश और सुनील ने अपने प्लॉटों के सामने सार्वजनिक रास्ते पर लगभग 10 फुट तक अतिक्रमण कर रखा है। शिकायत में रास्ते की पैमाइश करवाकर कब्जा हटाने तथा संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। करीब छह वर्ष बाद नगरपालिका प्रशासन और राजस्व विभाग ने मामले की जांच करते हुए 18 मई 2026 को डीजीपीएस मशीन के माध्यम से खसरा नंबर 73, मौजा नकनपुर स्थित रास्ता सरेआम की निशानदेही करवाई। जांच रिपोर्ट में शिकायतकर्ता द्वारा नामित नरेश और सुनील का उक्त सार्वजनिक रास्ते पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं पाया गया।
हालांकि निशानदेही के दौरान यह सामने आया कि उक्त रास्ते पर छह-सात अन्य व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। इसके बाद नगर पालिका पुन्हाना ने पत्र क्रमांक एमसीपी/2026/1268-74 दिनांक 2 जून 2026 के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों को हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 181(2) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए हैं। नगरपालिका प्रशासन का कहना है कि नोटिस जारी किए जाने के बाद नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
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शिकायतकर्ता जाकिर निवासी पुन्हाना ने आरोप लगाया था कि नरेश और सुनील ने अपने प्लॉटों के सामने सार्वजनिक रास्ते पर लगभग 10 फुट तक अतिक्रमण कर रखा है। शिकायत में रास्ते की पैमाइश करवाकर कब्जा हटाने तथा संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। करीब छह वर्ष बाद नगरपालिका प्रशासन और राजस्व विभाग ने मामले की जांच करते हुए 18 मई 2026 को डीजीपीएस मशीन के माध्यम से खसरा नंबर 73, मौजा नकनपुर स्थित रास्ता सरेआम की निशानदेही करवाई। जांच रिपोर्ट में शिकायतकर्ता द्वारा नामित नरेश और सुनील का उक्त सार्वजनिक रास्ते पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं पाया गया।
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हालांकि निशानदेही के दौरान यह सामने आया कि उक्त रास्ते पर छह-सात अन्य व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। इसके बाद नगर पालिका पुन्हाना ने पत्र क्रमांक एमसीपी/2026/1268-74 दिनांक 2 जून 2026 के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों को हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 181(2) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए हैं। नगरपालिका प्रशासन का कहना है कि नोटिस जारी किए जाने के बाद नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
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