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Palwal News: वाहन लूट के आरोपी को सात साल बाद जमानत
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संवाद न्यूज एजेंसी
पलवल। जिले की सत्र अदालत ने वर्ष 2019 में दर्ज वाहन लूट और अन्य आरोपों से जुड़े मामले में आरोपी वाहिद निवासी सराय खटेला को नियमित जमानत दे दी है। सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता ने मंगलवार को यह आदेश दिया। मामला मुंडकटी थाने में दर्ज एफआईआर से संबंधित है।
अभियोजन के अनुसार, 15 दिसंबर 2019 को चालक पप्पू पेठा लेकर पलवल आ रहा था। आरोप है कि सराय के पास बदमाशों ने वाहन से उतारकर उसे अगवा कर लिया और वाहन, 15 हजार रुपये व लूट लिए।
बचाव पक्ष ने दलील दी कि वाहिद की गिरफ्तारी सह-आरोपी के खुलासे के आधार पर हुई थी। उससे कोई बरामदगी बाकी नहीं है और जांच पूरी हो चुकी है। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि दो सह-आरोपियों को पहले जमानत मिल चुकी है और मुकदमे में समय लग सकता है। अदालत ने एक लाख रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि के एक जमानती की शर्त पर जमानत मंजूर की।
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पलवल। जिले की सत्र अदालत ने वर्ष 2019 में दर्ज वाहन लूट और अन्य आरोपों से जुड़े मामले में आरोपी वाहिद निवासी सराय खटेला को नियमित जमानत दे दी है। सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता ने मंगलवार को यह आदेश दिया। मामला मुंडकटी थाने में दर्ज एफआईआर से संबंधित है।
अभियोजन के अनुसार, 15 दिसंबर 2019 को चालक पप्पू पेठा लेकर पलवल आ रहा था। आरोप है कि सराय के पास बदमाशों ने वाहन से उतारकर उसे अगवा कर लिया और वाहन, 15 हजार रुपये व लूट लिए।
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बचाव पक्ष ने दलील दी कि वाहिद की गिरफ्तारी सह-आरोपी के खुलासे के आधार पर हुई थी। उससे कोई बरामदगी बाकी नहीं है और जांच पूरी हो चुकी है। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि दो सह-आरोपियों को पहले जमानत मिल चुकी है और मुकदमे में समय लग सकता है। अदालत ने एक लाख रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि के एक जमानती की शर्त पर जमानत मंजूर की।
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