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नौकरी दिलाने के नाम पर साढ़े आठ लाख की ठगी
Palwal
Updated Fri, 30 Nov 2012 12:00 PM IST
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पलवल। हरियाणा सरकार में नौकरी दिलाने के नाम पर पिता-पुत्र ने दो लोगों से साढे़ आठ लाख रुपये हड़प लिए और नौकरी न मिलने पर जब पैसे वापस मांगे तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गांव रायदासका निवासी जवाहर ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा है कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी (पलवल) निवासी भूपेश तंवर पुत्र तारीफ सिंह व तारीफ सिंह ने उसे हरियाणा सरकार में चतुर्थ श्रेणी में लगाने के नाम पर 27 अक्टूबर 2010 को साढ़े तीन लाख रुपये लिए थे। उक्त दोनों ने ही कबूलपुर निवासी सुनील कुमार से हरियाणा पुलिस में लगाने के नाम पर पांच लाख रुपये लिए। आरोपियों ने पैसे लेते समय कहा कि उनकी प्रदेश सरकार के विधायक व मंत्रियों से पहचान है और वे उन्हें नौकरी दिला देंगे। पीड़ितों ने उन्हें साढ़े तीन व पांच लाख रुपये दे दिए। लेकिन जब काफी समय बीत गया और नौकरी नहीं मिली तो पीड़ितों ने आरोपियों से नौकरी दिलाने व पैसे वापस करने की बात कही। 23 दिसंबर 2011 को आरोपियों ने जवाहर सिंह के तीन लाख रुपये लौटा दिए तथा बाकी 50 हजार रुपये जवाहर के व पांच लाख रुपये सुनील के दस अक्तूबर 2012 को लौटाने का वायदा किया। लेकिन जब वे दस अक्तूबर को पैसे लेने भूपेश व तारीफ के पास उनके घर पर गए तो उन्हें धमका कर भगा दिया और आइंदा पैसे मांगने पर अंजाम भुगत लेने की बात कही। पीड़ितों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने जवाहर व सुनील की शिकायत पर आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 406, 506 व 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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गांव रायदासका निवासी जवाहर ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा है कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी (पलवल) निवासी भूपेश तंवर पुत्र तारीफ सिंह व तारीफ सिंह ने उसे हरियाणा सरकार में चतुर्थ श्रेणी में लगाने के नाम पर 27 अक्टूबर 2010 को साढ़े तीन लाख रुपये लिए थे। उक्त दोनों ने ही कबूलपुर निवासी सुनील कुमार से हरियाणा पुलिस में लगाने के नाम पर पांच लाख रुपये लिए। आरोपियों ने पैसे लेते समय कहा कि उनकी प्रदेश सरकार के विधायक व मंत्रियों से पहचान है और वे उन्हें नौकरी दिला देंगे। पीड़ितों ने उन्हें साढ़े तीन व पांच लाख रुपये दे दिए। लेकिन जब काफी समय बीत गया और नौकरी नहीं मिली तो पीड़ितों ने आरोपियों से नौकरी दिलाने व पैसे वापस करने की बात कही। 23 दिसंबर 2011 को आरोपियों ने जवाहर सिंह के तीन लाख रुपये लौटा दिए तथा बाकी 50 हजार रुपये जवाहर के व पांच लाख रुपये सुनील के दस अक्तूबर 2012 को लौटाने का वायदा किया। लेकिन जब वे दस अक्तूबर को पैसे लेने भूपेश व तारीफ के पास उनके घर पर गए तो उन्हें धमका कर भगा दिया और आइंदा पैसे मांगने पर अंजाम भुगत लेने की बात कही। पीड़ितों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने जवाहर व सुनील की शिकायत पर आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 406, 506 व 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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