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नो योर केस योजना के तहत शिकायतकर्ता जान सकेंगे अपने केस स्थिति
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नारनौल। पुलिस कार्यों में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता का समावेश करने के उद्देश्य से हरियाणा पुलिस द्वारा नो योर केस योजना चलाई हुई है। पुलिस द्वारा अपनी कार्यप्रणाली में ओर अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से योजना शुरू की गई है।
इसके तहत, सभी पर्यवेक्षी अधिकारी, स्टेशन हाउस अधिकारी, जांच अधिकारी और एमएचसी अपने संबंधित पुलिस थानों में शिकायतकर्ताओं को उनकी शिकायत की नवीनतम स्थिति की जानकारी देने के लिए मौजूद रहते हैं। इसके लिए जिले में पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन द्वारा महीने के आखिरी शनिवार व रविवार का दिन निर्धारित किया है। शिकायतकर्ता निर्धारित दिन को अपनी शिकायत या अभियोग की जांच कहां तक पहुंची है या जांच कितनी आगे बढ़ी है, थाना में जाकर जानकारी हासिल कर सकता है।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस महानिदेशक के निर्देशों की पालना करते हुए पुलिस अधीक्षक ने महेंद्रगढ़ जिला में आमजन की सुविधा के लिए नो योर केस योजना शुरू की है। योजना के तहत प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार व रविवार को आमजन अपने क्षेत्र के संबंधित थाना में जाकर अपनी शिकायत या अभियोग के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है। पुलिस के इस कदम से पीड़ित व शिकायतकर्ताओं को अपनी शिकायत के संबंध में जानकारी प्राप्त होगी और पुलिस व पब्लिक का आपसी तालमेल बढ़ेगा। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत या अभियोग के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है या उससे संबंधित जानकारी थाना प्रबंधक या अनुसंधानकर्ता को बता सकता है।
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इसके तहत, सभी पर्यवेक्षी अधिकारी, स्टेशन हाउस अधिकारी, जांच अधिकारी और एमएचसी अपने संबंधित पुलिस थानों में शिकायतकर्ताओं को उनकी शिकायत की नवीनतम स्थिति की जानकारी देने के लिए मौजूद रहते हैं। इसके लिए जिले में पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन द्वारा महीने के आखिरी शनिवार व रविवार का दिन निर्धारित किया है। शिकायतकर्ता निर्धारित दिन को अपनी शिकायत या अभियोग की जांच कहां तक पहुंची है या जांच कितनी आगे बढ़ी है, थाना में जाकर जानकारी हासिल कर सकता है।
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पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस महानिदेशक के निर्देशों की पालना करते हुए पुलिस अधीक्षक ने महेंद्रगढ़ जिला में आमजन की सुविधा के लिए नो योर केस योजना शुरू की है। योजना के तहत प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार व रविवार को आमजन अपने क्षेत्र के संबंधित थाना में जाकर अपनी शिकायत या अभियोग के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है। पुलिस के इस कदम से पीड़ित व शिकायतकर्ताओं को अपनी शिकायत के संबंध में जानकारी प्राप्त होगी और पुलिस व पब्लिक का आपसी तालमेल बढ़ेगा। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत या अभियोग के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है या उससे संबंधित जानकारी थाना प्रबंधक या अनुसंधानकर्ता को बता सकता है।
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