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शहर के बाजारों में गलत पार्किंग और रेहड़ी लगाने पर होगा जुर्माना

Sun, 02 Feb 2020 11:42 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 02 Feb 2020 11:42 PM IST
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there will be fine for worng parking in the city
यादव धर्मशाला के पास लगाया गया नो पार्किंग जोन का बोर्ड। - फोटो : Narnol
शहर के मुख्य बाजारों में अवैध पार्किंग और रेहड़ियां नहीं लग सकेंगी। नगरपालिका ने शहर में नो पार्किंग एवं नोवेंडिंग जोन के चार बोर्ड लगाए गए हैं। अगर किसी के वाहन और रेहड़ियां बाजार में रोडों के बीच में खड़े मिले तो नपा प्रशासन 500 रुपये जुर्माना करेगा। केवल निर्धारित स्थानों पर पार्किंग और रेहड़ियां खड़ी हो सकेंगी। इसके लिए नपा ने बाजारों में शनिवार को मुनादी भी करवा दी है। शहर के नागरिक अस्पताल से लेकर आजाद चौक तक और यादव धर्मशाला से मसानी चौक तक एरिया नो पार्किंग जोन तथा नो वेंडिंग जोन एरिया घोषित किया है। न एरिया के बीच में ही बोर्ड लगाए हैं। नपा चेयरपर्सन रीना गर्ग ने स्पष्ट कहा कि कोई रेहड़ी और वाहन बाजार में खड़ा नहीं रहने दिया जाएगा। अवैध पार्किंग और रेहड़ी लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि शहर का अतिक्रमण, रेहड़ी तथा अवैध पार्किंग के चलते बुरा हाल हो रखा है। शहर की चौड़ी चौड़ी सड़के गली बनी हुई हैं। बाजारों में दिनभर जाम की स्थिति रहती है। कई बार तो वाहन चालक बीच रास्ते में वाहन खड़ा कर चले जाते हैं जिससे लंबा जाम लग जाता है। बाजार के हालात को सुधारने के लिए नपा प्रशासन ने बाजारों को नो वेंडिंग जोन तथा नो पार्किंग जोन घोषित किया है। रविवार को शहर के यादव धर्मशाला के पास, बालाजी चौक, आंबेडकर चौक, नपा कार्यालय के पास बोर्ड लगा दिए गए हैं। अभी चार बोर्ड और लगाए जाने बाकी हैं।
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बोर्ड पर स्पष्ट लिखा है कि यहां रेहड़ी और वाहन खड़ा करना निषेध। सभी वाहन नगरपालिका पार्किंग बीएसएनएल टॉवर के पीछे खड़ा कर सकते हैं। रेहड़ी ऑटो मार्केट, यादव धर्मशाला तथा किला रोड पर खड़ा कर सकते हैं। उल्लंघन करने पर 500 जुुर्माना किया जाएगा। नपा चेयरपर्सन ने कहा कि इस पॉलिसी से शहर के हालात में सुधार होगा।
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यहा लागू होगा नियम
शहर में नो पार्किंग एवं नो वेंडिंग जोन का नियम सोमवार से लागू हो जाएगा। इसके लिए नपा ने बोर्ड लगा दिए हैं। यह नियम यादव धर्मशाला से मसानी चौक तथा आजाद चौक से नागरिक अस्पताल तक लागू होगा। इस क्षेत्र में आने वाले शंकर मार्केट, गांधी मार्केट, शॉपिंग काम्पलेक्स, सिनेमा रोड, बालाजी चौक, अग्रसेन चौक, आंबेडकर चौक आदि बाजारों में वाहन और रेहड़ियां नहीं खड़ी की जा सकेंगी।
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दुकानदारों को होगा नुकसान
अगर शहर में अवैध पार्किंग और नोवेंडिंग जोन का नियम नगरपालिका पूरी सख्ती से लागू करती है तो इससे दुकानदारों को अवश्य नुकसान होगा। बहुत से दुकानदार अपने दुकान के आगे सड़क पर रेहड़ी लगाने के चार से पांच हजार रुपये किराया ले रहे हैं। बाजार में जब रेहड़ियां नहीं लगेंगी तो उनको महीने में मिलने वाला किराया नहीं मिल पाएगा।
दुकानदारों को भी हटाना पड़ेगा अतिक्रमण
नोवेंडिंग एवं नो पार्किंग जोन लागू होने के बाद दुकानदारों की भी खैर नहीं रहेगी। दुकानदारों को भी अपना अतिक्रमण हटाना पड़ेगा। इससे पहले दुकानदार के पास एक बहाना होता था कि लोग दुकानों के आगे वाहन खड़े कर चले जाते हैं इसलिए वो दुकानों के बाहर अपना सामान लगाते हैं। अब उनका यह बहाना भी खत्म हो जाएगा। नगरपालिका ने अभी कोई नोटिस जारी नहीं किया है लेकिन जल्द ही अतिक्रमण हटाने का भी नोटिस जारी कर सकती है।

नो पार्किंग और नो वेंडिंग जोन का नियम नपा सख्ती से लागू करेगी। बाजार में किसी को रेहड़ी और अवैध पार्किंग करने की इज्जात नहीं है। नपा ने पार्किंग और रेहड़ी के लिए स्थान निर्धारित किए हैं उन पर ही वो अपने वाहन और रेहड़ी ख़ा करें। - रीना गर्ग, नपा चेयरपर्सन, महेंद्रगढ़।
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